Haryana Roadways के लिए नए आदेश जारी, बसों की गति सीमा हुई तय

Haryana Roadways, Haryana Update : हरियाणा रोडवेज बसों की गति सीमा अब परिवहन विभाग द्वारा पूरी तरह से निर्धारित कर दी गई है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि रोडवेज बसें अब निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलेंगी। नेशनल हाईवे पर बसों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अन्य रूटों पर भी बसें निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलेंगी।
ओवर स्पीड को लेकर की गई थी शिकायत-
सीएम विंडो पर ओवर स्पीड को लेकर मामला आने के बाद यह कदम उठाया गया। इसके बाद निदेशालय ने सभी महाप्रबंधकों को सरकारी व किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हरियाणा रोडवेज की बसों के तेज गति से चलने के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
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रात्रि ठहराव के नियमों में भी बदलाव-
अब से रोडवेज के चालक व परिचालक किसी भी शहर या गांव में महीने में 10 या इससे अधिक दिन रात्रि ठहराव नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए महाप्रबंधकों को निदेशालय व एसीएस से मंजूरी लेनी होगी। महीने में 10 दिन रात्रि विश्राम के बिल महाप्रबंधक स्तर पर पारित किए जा सकेंगे, लेकिन इसके बाद के बिल मुख्यालय से पारित करने होंगे।