CUET को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा सेंट स्टीफंस कॉलेज

दिल्ली के जाने-माने कॉलेज सेंट स्टीफंस (St. Stephen's college) और दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के बीच कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है.
 

St. Stephens College Latest Update: एक तरफ जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में सीयूईटी यूजी स्कोर (CUET UG score) के आधार पर छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन मिल रहा है. वहीं सेंट स्टीफंस सीयूईटी नतीजों के आधार पर अपने यहां दाखिले नहीं देगा.

 

 

सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. कॉलेज की गर्वनिंग बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है. 

Also Read This News- Team India: कोच राहुल द्रविड़ ने उठाया ये बड़ा कदम, BCCI के सामने रखी ये मांगे..


बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को कहा था कि सेंट स्टीफंस CUET के आधार पर ही दाखिला दे. हाईकोर्ट ने कॉलेज को डीयू द्वारा तैयार की गई प्रवेश नीति का पालन करने को कहा था.वहीं सेंट स्टीफंस 85 फीसदी सीयूईटी अंक और 15 फीसदी इंटरव्यू के आधार पर दाखिला देने पर अड़ा हुआ है. 

सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सों (UG courses) में दाखिलो को लेकर तानातनी है, ऐसे में  सेंट स्टीफंस कॉलेजों के यूजी कोर्सों में दाखिला चाह रहे छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.  

सेंट स्टीफंस में दाखिला पाना युवाओं का सपना होता है, ऐसे में डीयू और कॉलेज के बीच खींचतान से छात्रों को परेशानी हो सकती है. खींचतान का यह मामला मई महीने से शुरू है.

दाखिले को लेकर डीयू और सेंट स्टीफंस के बीच कई बार पत्रों का आदाना-प्रादान किया गया है. इसके बावजूद सेंट स्टीफंस सीयूईटी स्कोर के आधार पर दाखिले से इनकार करता रहा है.

Also read This News- इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला बनेंगे फतेहाबाद रैली में तीसरे मोर्चे की धुरी, जानिए पूरी खबर

बता दें कि डीयू ही नहीं देश के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सहित कई अन्य यूनिवर्सिटी में इस साल से सीयूईटी यूजी स्कोर के आधार पर दाखिला हो रहा है. हालांकि सेंट स्टीफंस ने सीयूईटी परीक्षा के आयोजन से पहले ही यह कह दिया था कि वह इंटरव्यू को 15 प्रतिशत वेटेज देगा.

सीयूईटी यूजी रिजल्ट के जारी होने के बाद सेंट स्टीफंस कॉलेज ने दाखिले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब हाईकोर्ट ने कहा था अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के एडमिशन के लिए इंटरव्यू के आधार पर दाखिला नहीं ले सकते और उसे डीयू की प्रवेश नीति का पालन करना होगा.