सुप्रीम कोर्ट ने गिनाए CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत रिहाई के लिए 10 बड़े कारण
CM Arvind Kejriwal Updates : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है. अरविंद केजरीवाल को फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं.
CM Arvind Kejriwal Updates (Haryana Update) : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है. अरविंद केजरीवाल को फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाते हुए कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ताकत देते हुए अपने आदेश में एक अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, जो लोकसभा के हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 से 70 करोड़ मतदाता अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे. देश के आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि केजरीवाल को जमानत देने से उन्हें आम जनता से ज्यादा विशेष दर्जा मिल जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की यह दलील बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किए गए थे और इसके बावजूद उन्होंने समन का पालन नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की यह दलील जाहिर तौर पर केजरीवाल के खिलाफ जाती है लेकिन जमानत देते समय हमने अन्य पहलुओं पर भी विचार किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय पार्टी के नेता और राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक भी हैं. ऐसे में उन पर लगे आरोप गंभीर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं पाया गया है. न तो उसका कोई आपराधिक इतिहास है और न ही उससे समाज को कोई खतरा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को जमानत देना कोई अनोखा मामला नहीं है. ऐसे कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला अगस्त 2022 से लंबित है. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी की वैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केजरीवाल की जमानत का आधार फसल की कटाई या किसी व्यावसायिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता. कोर्ट ने कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की भूमिका को देखते हुए उन्हें जमानत दी है.