Toll News: वाहन चालकों को मिली बड़ी सौगात, अगर हुआ ये काम तो नहीं देना होगा टोल टैक्स
Toll Plaza News:वाहन चालकों को अच्छी खबर मिली है। NHAI की नियमों के अनुसार, 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन को टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देना चाहिए। यदि टोल कर्मी आपसे बहस करते हैं तो ये नियम बता दें।
Haryana Update: इससे मोटर चालकों को राहत मिलेगी। NHAI के नियमों के अनुसार, 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन होने पर टोल प्लाजा पर ट्रेक्स नहीं देना होगा। वही इसको जानने के लिए पीली लाइनें खींची जाएंगी और इसके बारे में टोल ठेकेदार को बताया जाएगा कि अगर वही ट्रैफिक पीली लाइन से आग चला जाता है तो वाहन चालकों को टोल नहीं देने होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियमों के अनुसार, कोई भी टोल प्लाजा मोटर चालकों को 3 मिनट से अधिक इंतजार नहीं करवा सकता है। और अगर इंतजार की अवधि उक्त अवधि से अधिक होती है तो वाहन चालक से टोल कर नहीं वसूला जाएगा।
वास्तव में, NHAI ने कुछ साल पहले एक RTI के जवाब में कहा था कि कुल 3 मिनट का वेटिंग समय है, जिससे अधिक होने पर गाड़ी को फ्री में पास करने का अधिकार है। NHAI ने दिसंबर 2019 में 500 से अधिक टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन कार्यक्रम शुरू किया और बिना टैग वाले वाहनों के लिए टोल शुल्क दोगुना कर दिया।
गौरतलब है कि फरवरी महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था। FASTags के बिना या वैध FASTagentering के बिना वाहन दोगुना खर्च करेंगे।
पिछले मार्च में, कोरोनावायरस महामारी के दौरान आपातकालीन सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई। 25 मार्च को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "COVID-19 के मद्देनजर, भारत भर के सभी टोल प्लाजा पर टोल कार्यात्मक को टेम्परेरी सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है।"