Traffic Rules : अब बिना हेलमेट चला सकते हैं बाइक, जानिए ट्रैफिक के नए रूल्स

लोग बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करते हैं क्योंकि यह ट्रैफिक रूल में आता है अगर आपने हेलमेट नहीं पहने तो आपका चालान कर सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को हेलमेट न पहनने की भी इजाजत है आईए जानते हैं पूरी डिटेल

 

Haryana Update : आए दिन आप समाचार और अखबार में खबर पढ़ते होंगे कि Helmet नहीं पहने की वजह से दोपहिया वाहन चालक की सड़क हादसे में जान चली गई. सरकार ने इसी वजह से नए Motor व्हीकल एक्ट में Helmet नहीं पहनने पर मोटे चालान का प्रावधान रखा है. अगर आप Helmet के बिना दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5000 रुपए तक का चालान भरना पड़ता है.

लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जिसके लिए Helmet पहनना अनिवार्य नहीं है और ये लोग बिना Helmet पहने भी दोपहिया वाहन चला सकते हैं. रोड पर जब ये बिना Helmet के निकलते हैं, तो पुलिस भी इन्हें रोकती नहीं है. साथ ही नए Motor व्हीकल एक्ट के कानून का इनपर कोई असर नहीं होता. अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो यहां हम इस वर्ग के बारे में यहां विस्तार से बता रहे हैं.

इनका नहीं कटता चालान
देश में एक ऐसा वर्ग भी है, जो Helmet लगाए या न लगाए, ट्रैफिके पुलिस इनका चालान नहीं काटती. दरअसल हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. सिख समुदाय के सिर पर पगड़ी होती है, जिस वजह से इनके सिर पर Helmet फिट नहीं बैठता. साथ ही इनकी पगड़ी हादसे के वक्त Helmet का काम करती है और सिर में गंभीर चोट लगने से बचाती है. इनके अलावा अगर किसी को ऐसी मेडिकल कंडीशन है, जिसके कारण वो सिर पर Helmet नहीं पहन सकता, तब सबूत के साथ वो भी चालान से बच सकता है

Helmet न पहनने पर मिलती है ये सजा
Helmet रेगुलेशन एंड लॉ इन इंडिया के अनुसार, दो पहिया वाहन चालक के लिए Helmet पहनना अनिवार्य है. इस नियम के सेक्शन 129 के अनुसार अगर आप दो पहिया वाहन चलाते समय Helmet नहीं पहनते हैं, तो आप पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीन साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. नए Motor व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर टू-व्हीलर पर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा भी बैठता है, तो उसके लिए भी Helmet पहनना अनिवार्य है. साथ ही ड्राइवर के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी Helmet अनिवार्य है.