UP News : शराब की दुकानो को लेकर योगी सरकार ने लिया अहम फैसला 

UP News : शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि यूपी में शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक खुली रहेंगी ताकि क्रिसमस और नए साल के उत्सवों में कोई कमी न रहे।

 

Haryana Update, Up News : यूपी में शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। यूपी की योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि क्रिसमस और नए साल के उत्सवों में कोई कमी न रहे। 24 और 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग ने यह आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने नए निर्देशों के अनुसार 24 और 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक शराब की दुकानों पर बिक्री होगी। इसके तहत, देशी-विदेशी बीयर स्टोर रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।

गुजरात में भी राहत मिली—

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भाजपा की गुजरात सरकार ने पहले भी शराब पीने वालों को कुछ राहत दी थी। गुजरात की सरकार ने शुक्रवार को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में शराब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे "वैश्विक माहौल" पैदा हुआ। भाजपा सरकार की इस कार्रवाई का विपक्ष भी विरोध करता था। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था जो युवाओं को बर्बाद करेगा। सरकार के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि यह निर्णय बाहर से आने वाले उद्योगों के लिए किया गया है। 

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू होने वाले ये नियमों के अलावा, शराब के मामले में अच्छी खबर भी है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में घर पर या किसी सामुदायिक हॉल में एक पार्टी में बिना लाइसेंस के शराब पीना कानून के खिलाफ होगा। अब आप आसानी से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आबकारी अधिकारी श्रीवास्तव ने बताया कि पार्टियों में शराब परोसने के लिए दो श्रेणियों में लाइसेंस मिलते हैं। घरेलू पार्टी की पहली श्रेणी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम होती है और 4000 रुपये का शुल्क लगता है। वहीं दूसरी श्रेणी का लाइसेंस 11,000 रुपये का है, जो सामुदायिक हॉल, रेस्तरां या भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में बड़ी भीड़ को शराब देता है।