UP Scheme : योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन गरीब परिवारों में बांटे जाएंगे 30 से 35 हजार रुपए

यूपी सरकार गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक कार्यक्रम चलाती है। इसके तहत परिवार के मकाऊ सदस्य की अकाल मौत पर 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
 

यूपी सरकार गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक कार्यक्रम चलाती है। इसके तहत परिवार के मकाऊ सदस्य की अकाल मौत पर 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। परिवार की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना इस योजना का लक्ष्य है। खास बात यह है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों जगह के लोग लाभ ले सकते हैं। 


इसके बावजूद, इस योजना में कुछ आवश्यक शर्त हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक का परिवार गरीबी रेखा पर है। जिस कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई है उम्र 18 से 69 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में 56 हजार रुपये प्रति वर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 46 हजार रुपये प्रति वर्ष आय होनी चाहिए। 

आवश्यक कागजात

आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

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पहले सरकारी वेबसाइट पर जाएं: http://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx।
यहां New Registration पर जाकर क्लिक करें।
आप भरने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड पाएंगे। इसकी सहायता से लॉगिन दोबारा करें।
अब मांगी गई जानकारी भरें और अपलोड करें।
अंतिम चरण में सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।