UP Scheme : बेटियों को योगी जी खुद दे रहे है 50 हजार रुपए कैश, यहाँ से करें अप्लाई
योजना का लाभ उठाने के लिए, कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, अभिभावक जरूरतमंद होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय दो लाख से कम नहीं होनी चाहिए। कन्या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वर 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। आप इन सभी नियमों को पूरा करने के बाद, इस ऑनलाइन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जिले के समाज कल्याण विभाग में सभी आवश्यक संलग्नों के साथ भेजें। तभी आप सरकार की योजना का फायदा उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रत्येक जोड़ी को 51 हजार रुपये मिलते हैं। इसके बाद 35 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं। जिसमें शादी के फंक्शन में दस हजार रुपए खर्च होते हैं। साथ ही वर्तन आदि में छह हजार रुपए खर्च होते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का एक वेबसाइट शुरू हो चुका है, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीप्रकाश पाण्डेय ने बताया। योजना का लाभ इच्छुक और योग्य लोगों को मिलेगा।