Vote Card : वोट कार्ड को लेकर बदले गए नियम, वोट के साथ किया ये काम, तो मिलेगा कानूनी दंड 

भारत निवार्चन आयोग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। वोटर ID रखने के लिए कुछ नियम भी हैं। आप उन नियमों को तोड़ने पर जेल भी जा सकते हैं। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें-
 

18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग से वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है। क्षेत्र के सदस्यों या सांसदों को चुनने के लिए वोट देने के लिए पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र होने पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड होते हैं तो क्या होता है? क्या दो वोटिंग कार्ड होने पर भी कोई नियम लागू होता है?


हम आपसे दो वोटिंग कार्ड लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को हाल ही में जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता पर दो अलग-अलग क्षेत्रों में वोटिंग आईडी कार्ड रखने का जुर्मना लगा है। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने समन जारी किया है। तो दो वोटिंग कार्ड रखने के नियम क्या हैं?

क्या नियम है कि दो वोटिंग कार्ड होने चाहिए?

वोटर आईडी कार्ड को एक से अधिक क्षेत्रों में रखना सेक्शन-17 का उल्लंघन है। यही कारण है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे एक वर्ष की जेल हो सकती है। अगर आपके पास दो कार्ड हैं क्योंकि आप पहले कहीं और रहते थे लेकिन स्थान बदलने के कारण आपको नया पहचान पत्र बनाना पड़ा है, तो आपको अपना पुराना कार्ड बंद करना चाहिए।

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यद्यपि, जानबूझकर मतदान करने वाले व्यक्ति दो वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का भी उल्लंघन करने पर ऐसे लोगों को जुर्माना देना पड़ सकता है।

यदि आपके पास दो पहचान पत्र हैं, तो क्या करें?

अगर आप दो पहचान पत्र रखते हैं, तो आपको भारत निर्वाचन कार्यालय में जाना होगा। आपको यहां जाकर फॉर्म नंबर 7 भरकर जमा करना होगा। आपको ये फॉर्म बीएलओ या एसडीएम के कार्यालय में भी जमा करवाना होगा।