Voter Card ID: अब घर बैठे बनवाएँ वोटर कार्ड, नही काटने पड़ेगे दफ्तरों के चक्कर

Voter Card ID: देश में चुनाव बहुत नजदीक हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें चुनाव आयोग ने घोषित कर दी हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप भी अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। इसके लिए आपको वोटर आईडी बनवाना होगा और मतदान करना होगा।
 

Voter Card ID: देश में चुनाव बहुत नजदीक हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें चुनाव आयोग ने घोषित कर दी हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप भी अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। इसके लिए आपको वोटर आईडी बनवाना होगा और मतदान करना होगा। Voter ID Card बनवाने के लिए आपको कई बार कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। लेकिन अब ऑनलाइन सहायता से यह काम भी आसान हो गया है। अब आप अपने घर से ही नए Voter ID Card के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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Voter ID प्राप्त करने के नियम

भारत के संविधान के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए मतदाता पहचान कार्ड आवश्यक है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भी वोटर आईडी कहलाता है। पूर्व में वोटरों को स्थानीय कार्यालयों में जाना पड़ता था। भारत सरकार ने अब एक राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल शुरू किया, जो लोगों को घर बैठे वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर लोगों को सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। 

Voter ID online पोर्टल पर अप्लाई कैसे करें?

स्टेप 1: Voterserviceportal.eci.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: यदि आप एक नवीनतम यूजर हैं तो एक लॉगिन अकाउंट बनाएं। अगर आप मौजूदा यूजर हैं, तो पूछे गए क्रेडेंशियल दर्ज करें।

स्टेप 3: Voter Id प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरें।

फॉर्म 6- "पहली बार मतदाताओं" और "उन मतदाताओं जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है" के लिए ये फॉर्म हैं।

फ़ॉर्म 6A- NRI मतदाताओं के लिए ये आवेदन फॉर्म है।

फॉर्म 8- ये फॉर्म भरकर जानकारी (जैसे नाम, उम्र, पता, फोटो, जन्म तिथि आदि) में बदलाव करें।

फॉर्म 8A-  एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का पता बदलने के लिए।

स्टेप 4: फॉर्म और चित्र में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: सभी विवरणों को ध्यान से पढ़ें और पुष्टि करने के बाद "सबमिट" पर क्लिक करें।

मतदाता पहचान पत्र के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज़ हैं?

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने से पहले, कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) या संबंधित राज्य चुनाव आयोग को जमा करना होगा। आवेदक की पहचान, पता और उम्र के प्रमाण के रूप में ये दस्तावेज़ काम करते हैं, जो उनकी प्रामाणिकता और योग्यता को सुनिश्चित करते हैं।  मतदाता पहचान पत्र आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड कोई भी) और एज प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भारतीय पासपोर्ट)।