Pension Scheme: 1000 रुपये के निवेश से हर महीने मिलेगी 20 हजार की पेंशन, जानिए कैसे
NPS Plan: क्योंकि ये स्कीम रिटायरमेंट के बाद आपके बड़े काम आ सकती है. इस स्कीम से आपको अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है. रिटायरमेंट के बाद भी आपकी नियमित आमदनी होती रहेगी. आइए इस खास स्कीम के बारे में बताते हैं.
निवेश करने में नहीं हो कोई रिस्क
हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम की. ये एक सरकारी योजना है, जो खास तौर पर बुजुर्गों को लाभ देने के लिए बनाई गई है. इस योजना में निवेश करने में कोई रिस्क भी नहीं है. ये योजना जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई था.
Also Read This News- Petrol Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट में बदलाव, जानिए ताजा भाव
बाद में 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. इस योजना के तहत अपनी वर्किंग लाइफ में आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है. इस स्कीम में आपको 40 फीसदी रकम एन्युटी में लगानी होती है. एन्युटी की रकम से ही आपको आगे चलकर पेंशन के तौर पर प्राप्त होती है.
ऐसे मिलेगी 20 हजार रुपये पेंशन
अगर आप इस योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो आप इसकी शुरुआत केवल 1000 रुपये के इन्वेस्ट से कर सकते हैं. 18 से 70 साल तक के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
अगर आप 20 साल की उम्र में 1000 रुपये महीने से इस योजना में निवेश करते हैं, तो रिटायरमेंट तक आपके पास कुल 5.4 लाख रुपये का फंड जमा हो जाएगा. इस पर 10 फीसदी रिटर्न होगा, इससे ये निवेश बढ़कर 1.05 करोड़ हो जाएगा.
Also Read this News- Ration Card होते हुए भी डीलर नहीं दे रहा राशन तो करें ये काम, मिल जाएगा गेहूं-चावल
अगर 40 प्रतिशत कॉर्पस को साल में बदल लें, तो ये प्राइज 42.28 लाख रुपये होगा. इस हिसाब से 10 फीसदी वार्षिक दर मानकर आपको हर महीने 21,140 रुपये पेंशन मिलेगी. साथ ही आपको करीब 63.41 लाख रुपये एकमुश्त राशि मिलेगी.
ये मिलेंगे फायदे
- अगर आप NPS में निवेश करते हैं, तो फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम पर टैक्स फ्री होगी.
- एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14 फीसदी है.
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
- कोई भी NPS सब्सक्राइबर रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
- सेक्शन 80CCE के तहत सब्सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.