Savings Account में इतनी Limit में रख सकते है पैसा, जानिए पूरी डीटेल 

अक्सर लोग पैसे को जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट का उसे करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में इससे ज्यादा पैसे रखने पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है जान लीजिए नए रूल्स
 

Haryana Update : अक्सर लोग अपनी मेहनत की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सेविंग Bank Accouint में पैसा जमा करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते है आपके सेविंग्स Bank Accouint में कितना पैसा जमा होना चाहिए? दरसल आपको बता दें, की आप अपने सेविंग्स Accouint में कुछ लिमिट तक ही पैसा सेव रख सकते है। क्योंकि अगर एक वित्त वर्ष में एक लिमिट के बाद आप पैसा जमा करते है तो आपको इनकम Tax का नोटिस भी आ सकता है। आइए जानते है क्या है यह लिमिट और ये क्यों लगाई जाती है-

अगर आपके पास सेविंग Accouint  है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप सेविंग Accouint में कितना पैसा रख सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में आपके Bank Accouint में कितना पैसा होना चाहिए? ताकि, इनकम Tax आपके Bank Accouint पर नजर न रखें। सेविंग Accouint में एक लिमिट के बाद पैसा जमा करने से आपके पास इनकम Tax का नोटिस आ सकता है, जिसमें आपको इनकम Tax विभाग को बताना होगा कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। अगर आप ये जवाब नहीं दे पाए कि पैसा कहा से आया? तो आप फंस सकते है।

ये है इनकम Tax के नियम

इनकम Tax  के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सेविंग Accouint में कैश जमा करने की सीमा सीमा 10 लाख रुपये है। सभी बैंकों या फाइनेंशियल संस्थानों को इनकम Tax अधिनियम 1962 की धारा 114B के अनुसार बड़ा कैश जमा करने पर इनकम Tax विभाग को बताना होता है।


अगर आपके पास हैं कई Bank तो रखें ज्यादा ध्यान

अगर आपके पास कई Bank Accouint हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उनमें कैश रखने की लिमिट क्या है। अगर आप यह जानेंगे तो इनकम Tax से बच पाएंगे। नियमों के मुताबिक, अपने सेविगंस Accouint में अगर आप एक तय सीमा से ज्यादा रकम रखते हैं तो इनकम Tax की नजर में आएंगे। आपको फिर Tax भी भरना होगा।

आप कितना जमा कर सकते हैं Bank Accouint में कैश

कैश जमा से मतलब है आपके Bank Accouint में मैन्युअल रूप से या मनी ट्रांसफर या एटीएम जैसे तरीकों से पैसा जमा करना है। लोग अक्सर ट्रांजेक्शन करने या उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में पैसा जमा करते हैं। जमा हो जाने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं और इसे अभी भी कैश जमा के तौर पर ही जाना जाता है।

इनकम Tax रखता है सेविंग Accouint पर नजर

कैश जमा करने पर इनकम Tax विभाग नजर रखता है। वह हर एक सेविंग Accouint पर नजर रखता है कि जमा किया गया पैसा तय लिमिट से अधिक है या नहीं। ये कैलकुलेशन किसी व्यक्ति भी के सभी Bank खातों को ध्यान में रखकर की जाती है |