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केजरी सरकार का बड़ा फैसला ! Delhi में अब CNG से चलने वाली टैक्सियाँ रहेंगी 15 साल तक मान्य, पढ़ें क्या है खास इस खबर में

Delhi Taxi permit validity​:दिल्ली सरकार ने राज्य के टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी । केजरीवाल सरकार ने सीएनजी जैसे क्लीन फ्यूल वाले टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी को पंद्रह वर्ष तक बढ़ा दिया।

 
दिल्ली में सीएनजी या इलेक्ट्रिक टैक्सियों को अब 15 साल का परमिट मिलेगा द्वारा एचटी संवाददाता

 Haryana Update: दिल्ली सरकार ने राज्य में टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी और अन्य क्लीन फ्यूल पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी 15 साल तक बढ़ दी ।  

इस फैसले के जरिए, दिल्ली-NCR के हजारों टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी।  न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए आदेश जारी किया गया है। 

सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया, "दिल्ली में सभी टैक्सी जो CNG/Clean फ्यूल पर रजिस्टर हैं, उनका परमिट 15 साल तक वैलिड रहेगा। जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 CMVR 1989 and DMVR 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो."

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74 के तहत जारी किए गए परमिटों की वैधता के संबंध में असमानता दूर करने की मांग को लेकर कई आवेदन मिले थे।

कुछ यूनियनों और व्यक्तियों ने दिल्ली एनसीआर में चलने वाली टैक्सियों के परमिट के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करने और आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। 

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दिल्ली-एनसीआर में परिवहन विभाग ने पाया कि परमिट के तहत चलने वाली विभिन्न श्रेणियों की टैक्सियों की अवधि में असमानता है।  सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों के परमिट की अवधि आठ वर्ष की थी।

जबकि दूसरे प्रकार की टैक्सियों की वैधता पंद्रह वर्ष थी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों के साथ हमेशा सहयोग किया है। अब टैक्सी चालकों को 15 साल तक टैक्सी चलाना होगा।

 

 

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