Delhi News: दिल्ली सरकार ने इन वाहनों पर लगाया प्रतिबंध, वाहन मालिकों को भरना पड़ेगा जुर्माना
Delhi News: दिल्ली सरकार ने बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इन वाहनों के मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। परिवहन विभाग के उपायुक्त योगेश जैन ने यह निर्णय लिया। दिल्ली में प्रतिबंध लगाने के पीछे के कारणों और इसके परिणामों के बारे में अधिक जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इन वाहनों के मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। परिवहन विभाग के उपायुक्त योगेश जैन ने यह निर्णय लिया। दिल्ली में प्रतिबंध लगाने के पीछे के कारणों और इसके परिणामों के बारे में अधिक जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बीएस-3 पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य है। यह निर्णय पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन कारों के चलने से वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल अधिक प्रदूषणकारी हैं। इसलिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सेहत खराब हो रही है।
BS मानक क्या हैं?
भारत सरकार ने BS (Indian State) उत्सर्जन मानकों को बनाया है, जो मोटर वाहन इंजनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन को लागू करने के लिए मानक और समय सीमा निर्धारित किए हैं। 2000 में इन मानकों को पहली बार लागू किया गया था। तब से मानदंड लगातार कड़े हुए हैं।
मानकों को लागू करने के बाद निर्मित सभी नए वाहन इंजनों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। सरल शब्दों में, बीएस मानक वाहनों से प्रदूषण मापता है, जिसे भारत सरकार इंजनों से निकलने वाले धुएं को मापता है और प्रदूषण को नियंत्रित करता है।
40% प्रदूषण में हिस्सेदारी
दिल्ली में लगभग 500,000 कार पंजीकृत हैं, जो लोगों को दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में यात्रा करने के लिए उपयोग करते हैं। आज से ये गाड़ी नहीं चलेगी। इसके अलावा, इन कारों पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इन कारों का लगभग 40% दिल्ली के कुल प्रदूषण में योगदान है।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देने का आदेश दिया है, क्योंकि शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा, नवंबर से दिल्ली में एनसीआर से केवल बीएस-6 श्रेणी की बसें ही आ सकेगी। इस संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी आदेश जारी किया है।
1 अप्रैल 2010 से पहले रजिस्टर्ड पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग ने 114 टीमें बनाकर प्रदूषित वाहनों पर कार्रवाई की है। हालाँकि, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी काम में लगे वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।
वाहन मालिक भारी जुर्माना भुगतान करेंगे
गुरुवार को परिवहन उपायुक्त योगेश जैन ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहनों को चलाते हुए चालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में 3,09,225 बीएस-4 डीजल वाहन और 2,07,038 बीएस-3 पेट्रोल वाहन हैं।