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Electricity Bill UP: योगी सरकार का ऐलान, बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका, जानिए पूरी खबर

UP Today News: आपको बता दें, की राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत विद्युत नियामक आयोग बिजली दरों में कमी नहीं करने का बहाना गलत हैं, जानिए पूरी डिटेल। 

 
Electricity Bill UP
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि ईंधन अधिभार चार्ज में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट की कमी का मुद्दा टाल दिया गया है 20 अक्तूबर को विद्युत नियामक आयोग में प्रदेश की बिजली वितरण निगमों ने ईंधन अधिभार में 35 पैसे प्रति यूनिट की श्रेणी वार दरें कम कीं, जो वर्ष 2022–2023 की पहली तिमाही में लागू होगी।

Electricity Bill: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अभी नहीं मिलेगी बिजली बिलों मे राहत, नहीं आया मामले से जुड़ा फैसला

अगले तीन महीने तक, पहली तिमाही में दाखिल प्रस्ताव के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दरों में कमी मिलनी थी। लेकिन हर तिमाही विद्युत नियामक आयोग ने इसे कम नहीं किया हैं। 

आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार ने मासिक ईंधन अधिभार शुल्क बनाया है। इसलिए, अब थ्रू अप के समय ईंधन अधिभार का मामला उसी नियमावली के तहत देखा जाएगा। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

उपभोक्ता परिषद ने नियमों को अनदेखा किया
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत विद्युत नियामक आयोग बिजली दरों में कमी नहीं करने का बहाना गलत है। उपभोक्ता को धोखा मिलता है। विद्युत नियामक आयोग के सदस्य तकनीकी ने उपभोक्ता परिषद को इसके खिलाफ बताया हैं।

वर्मा ने कहा कि नियामक आयोग ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि की मांग की थी। अब उपभोक्ताओं की दरों में तीन महीने की कमी की जरूरत थी, जो नियम के खिलाफ है। विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को हर तीसरे महीने लाभ मिलना चाहिए। 

सवाल यह है कि बिजली दरों में वृद्धि होते समय इस नियमावली को क्यों नहीं देखा गया? जब कंपनियों ने अगस्त 2023 में 28 पैसे से 1.09 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने इस अधिनियम को समय पर क्यों नहीं देखा। 

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