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EPFO : कर्मचारियों के लिए आई बड़ी अपडेट, PF निकलवाने से पहले जरूर जान लें ये बात

EPFO : ये खबर आपके लिए है अगर आप पीएफ खाताधारक हैं। पीएफ खाते से पैसा निकालने के बड़े नुकसान आज की इस खबर में आपको बताएंगे। जो पीएफ खाताधारकों को जानना चाहिए

 
EPFO : कर्मचारियों के लिए आई बड़ी अपडेट, PF निकलवाने से पहले जरूर जान लें ये बात 

आप भी नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकाल लेते हैं? आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं अगर ऐसा करते हैं। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि नौकरी बदलने के साथ PF का पैसा निकालने से क्या नुकसान होगा? जब आप इसका विश्लेषण करेंगे, आप निश्चित रूप से पछताएंगे। 

दरअसल, PF नौकरीपेशा लोगों के लिए मोटा धन जुटाने और बचाने का एक बड़ा साधन है। हर महीने, नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा PF फंड में जमा होता है। सरकार प्रत्येक वर्ष जमा रकम पर ब्याज देती है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 8.15% का ब्याज निर्धारित किया है। 

15 हजार सैलरी वाले भी अच्छी कमाई करेंगे:

अब आप PF पैसे निकालने से बड़ा नुकसान बताते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रति महीने 15 हजार रुपये मिलते हैं। EPFO नियम के अनुसार, इस तरह के कर्मचारी के पीएफ खाते में हर महीने 2351 रुपये जमा होते हैं, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। 

अब 8.15 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 2351 रुपये प्रति महीने PF खाते में जमा करने पर 10 साल में 4.34 लाख रुपये जमा हो जाएंगे। 20 साल बाद यह 14.11 लाख रुपये हो जाएगा। रिटायरमेंट के 40 साल बाद, पीएफ खाते में 86 लाख रुपये अधिक जमा होंगे। लेकिन अगर आप नौकरी बदलते ही पीएफ पैसे निकाल लेते हैं, तो रिटायरमेंट के वक्त आपका हाथी खाली हो जाएगा। इसलिए, नौकरी बदलने के साथ PF का पैसा निकालने के बजाय उसे ट्रांसफर करने में हर किसी को लाभ होगा। सभी पीएफ अकाउंट एक UAN में विलय करना बहुत आसान है। बहुत सरल है।  

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PF अकाउंट मर्ज करने का ये आसान तरीका है..। 

— EPFO पोर्टल पर अपने UAN नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करें।
— लॉग इन करने के बाद सेवाओं पर जाएं। 'एक सदस्य – एक EPF खाता (हस्तांतरण अनुरोध)' पर क्लिक करें।
— आपका व्यक्तिगत विवरण और करेंट एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट देखें।
— इसके बाद, गेट डिटेल्स पर क्लिक करने पर आपके पुराने कर्मचारियों की सूची दिखाई देगी।
— आप अपने जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस पर यहां क्लिक करें।
— इसके बाद Gate OTP पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP दिखाई देगा, उसे भरकर सबमिट कर दें।

PF पैसे ट्रांसफर करने के बजाय निकालना बहुत आसान है, लेकिन इससे भविष्य में बहुत नुकसान होता है। पीएफ राशि को नहीं निकालने पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि नियोक्ता और कर्मचारी पीएफ अंशदान पर आयकर छूट मिलती है।

कटौती कितनी होती है?
यदि किसी कर्मचारी की सैलरी से 12 प्रतिशत की कटौती की जाती है, तो यह EPF अकाउंट में डाल दिया जाता है। एमप्लॉयर की सैलरी में की गई कटौती का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (EPFS) में पहुंचता है, जबकि 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में पहुंचता है। आप अपने पीएफ खाते का मौजूदा बैलेंस घर बैठे आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं। इसके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं।


रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के बारे में सलाह:
रिटायरमेंट प्लान के तौर पर पीएफ अकाउंट (PF Account) लेना बेहतर होता है। Experts भी कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही Provident Fund से पैसा निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एकमुश्त कुछ पैसा मिलता है, जो आपको किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी में मदद करता है। हालाँकि, परिस्थितियां अक्सर ऐसी बन जाती हैं कि आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। कुछ परिस्थितियों में पीएफ निकासी पर टैक्स भी देना होगा। 

5 साल पूर्व निकासी पर टैक्स
अगर आपका पीएफ अकाउंट खुला हुए पांच साल से अधिक समय हो चुका है और आप अपनी जमा राशि से कुछ निकालना चाहते हैं, तो आपको EPFO नियमों के अनुसार कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, अगर आपके अकाउंट को पांच साल से अधिक समय नहीं हुआ है, तो आपके निकाले गए पैसे पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके बावजूद, ये कर टीडीएस (TDS) की तरह वसूला जाता है। ईपीएफओ ने इस कटौती के लिए भी नियम बनाए हैं। इनके अनुसार, पीएफ अंशधारक का पैन कार्ड, या Pan Card, उसके अकाउंट से लिंक होने पर 10 प्रतिशत TDS कटता है, जबकि लिंक नहीं होने पर 20 प्रतिशत TDS कटता है।

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