हरियाणा सरकार महिलाओं घर बैठे दे रही 3 लाख रुपये, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, इस तरीके से मिलेगा लाभ
Haryana Matrushakti Udaymita Scheme: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर वर्ष दो हजार महिलाओं को सरकार की ओर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए तीन लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
Haryana Update: हरियाणा की मनोहर सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है. जानकारी के अभाव में ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने से महिलाएं वंचित रह जाती है. लेकिन हम आपको यहां एक ऐसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंकों द्वारा 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा ताकि महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें.
इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवाने की व्यवस्था की गई है. इस योजना को महिला विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है.
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योजना की खास बात:-
मातृशक्ति उद्यमिता योजना की खास बात यह होगी कि लोन लेने के बाद समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन साल तक 7% ब्याज की अनुदान राशि हरियाणा सरकार का महिला विकास निगम देगा.
ये काम कर सकेंगी महिलाएं
इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं ऑटो रिक्शा, थ्री- व्हीलर, ई- रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, सैल्यून, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ व अचार बनाना, फूड स्टॉल, बिस्किट, नमकीन आदि बनाना, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, टिफिन सर्विस इत्यादि काम शुरू कर सकती हैं.
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जरूरी डाक्यूमेंट्स
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशनकार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण- पत्र जमा करवाने होंगे.
- इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देने होंगे.
- इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं.
योजना की शर्तें
- आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18- 60 साल के बीच होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता महिला किसी बैंक से डिफाल्टर न हो.
- महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.
- महिला हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.