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Haryana: हरियाणा सरकार ने परिवहन सेवाओं के लिए Family ID को किया अनिवार्य, नई अधिसूचना जारी जाने डिटेल

जिन परिवहन सेवाओं के लिए PPP लागू किया है उनके अंतर्गत जो सेवाएं हैं वो हैं Learning Driving License, Permanent Driving License, Conductor License, वहां Registration Permit, Duplicate Driving License , License Renewal, License में बदलाव और अनापत्ति प्रमाणपत्र हैं.

 
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Haryana PPP News : Citizen Resource Information Department की तरफ से एक नई अधिसूचना जारी की गई है जिसमे यह जरूरी कर दिया है कि परिवहन सेवाओं के लिए भी PPP (परिवार पहचान पत्र) Compulsory होगा.

PPP के बिना Driving, Conductor License और Permit बनवाने या फिर वाहन Registration जैसे काम के लिए यह जरूरी कर दिया गया है. यह सूचना Citizen Resource Information Department द्वारा जारी की गई है.

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शादीशुदा व्यक्ति के Registration में पति या पत्नी का नाम आवेदन पत्र में भरा जाएगा

इस सूचना के अनुसार जो व्यक्ति शादीशुदा होगा उसके द्वारा किसी भी ऐसी सेवा के लिए या कोई भी License या Permit बनवाने का कोई भी Registration में अब पति या पत्नी का नाम आवेदन पत्र में भरा जाएगा.

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इसी बात को ध्यान में रखकर आगे के लिए व्यक्तिगत जानकारी के लिए आवेदन पत्र में जीवनसाथी का Column खाली छोड़ दिया है. 

किन परिवहन सेवाओं के लिए PPP लागू किया गया

जिन परिवहन सेवाओं के लिए PPP लागू किया है उनके अंतर्गत जो सेवाएं हैं वो हैं Learning Driving License, Permanent Driving License, Conductor License, वहां Registration Permit, Duplicate Driving License , License Renewal, License में बदलाव और अनापत्ति प्रमाणपत्र हैं. इस प्रकार की सभी सेवाओं या Registration या Permit के लिए PPP जरूरी कर दिया है.

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