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Pakistan News : बुशरा बीबी ने इद्दत अवधि का पालन नहीं किया, उनके पहले पति ने इमरान खान से उनकी शादी को गैर-इस्लामिक बताया, अदालत में घसीटा गया

Pakistan News :बुशरा बीबी के पहले पति ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी शादी को गैर-इस्लामिक बताया है। उनकी शादी को भी कोर्ट में घसीटा गया है।
 
 
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Haryana Update, Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनकी शादी इस्लामिक नहीं होने के कारण मामला दर्ज किया गया है. बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका ने खान और बुशरा बीबी की शादी को चुनौती देने के लिए इस्लामाबाद में एक जिला और सत्र अदालत का रुख किया है। बुशरा बीबी ने मामले को खारिज करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बीबी ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की कि सत्र अदालत को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। बुशरा बीबी के पहले पति का आरोप है कि उन्होंने इद्दत अवधि का पालन नहीं किया और इमरान खान से शादी कर ली।

जियो न्यूज के मुताबिक, बुशरा के पूर्व पति ने निकाह को धोखाधड़ी बताया और कहा कि यह शादी इद्दत के दौरान हुई थी। मेनका ने अपनी याचिका में कहा, "यह निकाह और विवाह समारोह न तो कानूनी था और न ही इस्लामी क्योंकि यह इद्दत मुद्दत का पालन किए बिना किया गया था।" अपनी याचिका में मेनका ने कोर्ट से कड़ी सजा की मांग की है. उन्होंने कहा, "मैं अदालत से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि न्याय के हित में इमरान खान और बुशरा बीबी को बुलाया जाए और उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाए।"

इद्दत की अवधि क्या है?
मशहूर वेबसाइट रेख्ता के मुताबिक, तलाक (या विधवापन) के बाद की वह अवधि जब किसी महिला के लिए दोबारा शादी करना वैध नहीं होता है। मुतल्लक़ा (तलाकशुदा महिला) के लिए यह तीन महीने और विधवा के लिए चार महीने और दस दिन है और गर्भवती महिला के लिए यह दोनों मामलों में प्रसव तक है।

याचिका में कहा गया है कि मेनका ने 14 नवंबर, 2017 को बुशरा को तलाक दे दिया और 15 अप्रैल, 2017 को तीन बार मौखिक रूप से तलाक ले लिया। जबकि बुशरा अगस्त 2017 में अपनी मां के घर चली गईं और 1 जनवरी, 2018 को पीटीआई के संस्थापक से शादी होने तक वहीं रहीं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में, खान की पत्नी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 11 जनवरी के पहले के आदेश को रद्द करने की मांग की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए और आवेदन पर फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जानी चाहिए.

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