Online Transaction को लेकर RBI ने दिए ये जवाब!
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की RBI ने ऑनलाइन भुगतान कंपनियों से कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों के लेनदेन की निगरानी करें। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने कहा कि फर्मों को सेक्टर की जांच को कड़ा करने के लिए नए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट्स इंडस्ट्रीज को लक्षित किया है। दैनिक अरबों रुपये का ट्रांजैक्शन संभालने वाले कुछ प्लेटफार्मों की कम निगरानी इसकी वजह है।
आरबीआई ने अपने नए दिशानिर्देशों में मर्चेंट साइज के आधार पर उचित परिश्रम के विभिन्न स्तरों को निर्धारित किया है। साथ ही, पेमेंट एग्रीगेटर्स को इस प्रक्रिया में सहयोग करने वाले मर्चेंट-इंप्लॉयड एजेंटों की सूची बनाए रखने का भी आदेश दिया गया है।
नए नियम तीन महीने में प्रभावी होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि 1 अगस्त, 2025 से कार्ड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन चेन में कोई भी इकाई, जारीकर्ताओं और नेटवर्क को छोड़कर, डेटा प्राप्त नहीं कर सकेगी।