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RBI ने इन बैंकों पर की बड़ी कार्रवाई, लगाया भारी जुर्माना!

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि सभी मामलों में, नियमों का पालन नहीं करने पर दंड लगाया गया है। यह संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी सौदे की वैधता को प्रभावित नहीं करना चाहता, जानें पूरी खबर। 

 
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Haryana Update: आपको बता दें, की केंद्रीय बैंक ने कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जिसमें केंद्रीय बैंक ने निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर बैकिंग रेगुलेटर ने 1.4 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है क्योंकि बैंक ने कुछ नियमों का पालन नहीं किया है। 

समाचारों के अनुसार, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियमों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है. 2006 के प्रावधानों।

एनबीएफसी पर भी जुर्माना: खबरों के अनुसार, कंद्रीय बैंक ने इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने 2016 में एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देशों और कुछ केवाईसी निर्देशों का पालन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि सभी मामलों में, नियमों का पालन नहीं करने पर दंड लगाया गया है। यह संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी सौदे की वैधता को प्रभावित नहीं करना चाहता।

मार्च 2024: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों पर यह मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया था। यह निर्णय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) दिशानिर्देश, 2016 पर कुछ निर्देशों के पालन या उल्लंघन के कारण लिया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि इस मौद्रिक दंड से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ किसी भी अतिरिक्त कार्रवाई पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। बैंक को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उसे बताया गया था कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उसे जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। 

रिजर्व बैंक ने इस नोटिस पर बैंक की प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक भाषणों और उसके द्वारा किए गए अन्य भाषणों की जांच करने के बाद यह जुर्माना लगाया।
 


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