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Supreme Court Verdict: अनुच्छेद 370 क्या है, जिसको निरस्त करने की वैधता पर सूप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला

Supreme Court Verdict on Article 370: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला किया।

 
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Article 370 Supreme Court Verdict: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती पर सोमवार, 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। यह संवैधानिक प्रावधान जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार देता है, जिसकी निरस्तता पर व्यापक बहस और कानूनी जांच हुई है।

5 सितंबर को अनुछेद 370 के फैसले के लिए आरक्षित मामले में सघन सुनवाई हुई, जो 16 दिनों तक चली। सरकार और याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करने की प्रक्रिया की संवैधानिकता का विश्लेषण किया।

आखिर क्या है Article 370 या अनुच्छेद 370?

17 अक्तूबर, 1949 को भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। यह जम्मू-कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता था। इसके तहत राज्य सरकार को स्वतंत्र संविधान बनाने का अधिकार था। साथ ही, राज्य में कानून बनाने के लिए संसद को यहां की सरकार से अनुमति लेनी होती थी। साथ ही, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज अलग था और लोगों को इसका सम्मान करना अनिवार्य नहीं था।

अनुच्छेद 370 का कार्यान्वयन कैसे हुआ?

यह "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान"  भारतीय संविधान का भाग 21 था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे "इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन" कहा जाता था।

इससे उन्होंने प्रिंसले राज्य को भारत में विलय करने पर सहमति व्यक्त की। इस विलय पत्र में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर भारत सरकार को विदेश, रक्षा और संचार मामलों में अधिकार देगा। इसके बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने 1949 में एक प्रस्ताव बनाया, जिसे 27 मई 1949 को कश्मीर की संविधान सभा ने कुछ बदलाव के साथ स्वीकार किया। यह फिर 17 अक्टूबर, 1949 को भारतीय संविधान में शामिल हो गया।

अनुच्छेद 370 को हटाने से क्या हुआ?
5 अगस्त 2019, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा भारत सरकार ने खत्म कर दिया, जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
अनुच्छेद 370 में जम्मू-कश्मीर को कौन-से खास अधिकार दिए गए?
अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को अलग दर्जा देता था। इसलिए यहाँ संविधान की धारा 356 लागू नहीं हो सकती थी और राष्ट्रपति को राज्य के संविधान को बदलने का अधिकार भी नहीं था। इसकी वजह से कश्मीर में दौहरी नागरिकता दी जाती थी और आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं हो सकते थे। एक अलग देश का ध्वज भी था।

अनुच्छेद 35A में क्या कहा गया है?

35A के तहत 14 मई 1954 से पहले कश्मीर में बस गए लोगों को स्थायी निवासी माना गया। साथ ही, बाहरी लोगों को राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। यानी भारत में रह रहे लोग भी जमीन नहीं ले सकते थे। यहां के विश्वविद्यालयों में भी नहीं जा सकते थे, न ही सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते थे।
 

 

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