UP News: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की तो निकल पड़ी
Haryana Update: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट। अगर बिजली कनेक्शन लेने के बाद 2 महीने तक आपका बिल नहीं आता है तो बिजली विभाग आपको हर महीने 500 रुपये जुर्माने के तौर पर देगा. बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो बिलिंग साइकल तक बिल नहीं चुकाने पर उपभोक्ता को 500 रुपये का मुआवजा मिलेगा.
उपभोक्ता परिषद ने घोषणा की है कि राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट बिजली कनेक्शन धारकों को एक साल से बिजली बिल का भुगतान न करने का मामला सामने आया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद बिजली कंपनियों में इस तरह की उदासीनता पर पावर कॉरपोरेशन को विचार करना चाहिए.
मुआवजा कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या का त्वरित समाधान हो सके और उल्लंघन पर मुआवजा मिल सके. पूरे राज्य में, जैसे लखनऊ में, कनेक्शन लेने के बाद आपको बिल नहीं मिलता है। बिजली उपभोक्ता दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं।
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता, 2005 की धारा 7.7.2 (डी) में कहा गया है कि यदि किसी विद्युत उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की तिथि से दो बिलिंग चक्रों के अंतर्गत पहला बिल जारी नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता उत्तरदायी होगा। देरी के लिए प्रत्येक चक्र के लिए 500 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। बिजली कंपनियों को ऐसे मामलों की तिमाही रिपोर्ट भी नियामक आयोग को सौंपनी होगी।