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1 April Rules Changed : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही निपटा ले ये काम

मार्च का महिना जाने वाला है इसके चलते ही कुछ बड़े बदलाव होने वाले है, 1 अप्रैल से पहले फटाफट ये काम कर लेने चाहिए
 
1 April Rules Changed : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही निपटा ले ये काम 

Haryana Update : March का महिना खत्म होने वाला है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो जाएगा और वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत होगी। जो अपने साथ कई बदलाव लेकर आएगा। साथ ही आपको बता दें कि महिने के अंत तक आप ये 6 काम जरूर निपटा लें। 

 मार्च में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, जिससे कि पैसों-रुपयों से जुड़े कई कामों का लेखा-जोखा पूरा करना होता है. आपके लिए भी यहां हम ऐसे ही जरूरी कामों की list दे रहे हैं जो आपको 31 March से पहले पूरे कर लेने हैं.

टैक्सपेयर्स के लिए ये काम अहम है. 31 March तक अपना अपडेटेड इनकम Tax रिटर्न फाइल किया जा सकता है. FY 2020-21 के लिए अपडेटेड रिटर्न इस तारीख तक फाइल किया जा सकता है. ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया था, या फिर अपनी आय का कुछ हिस्सा दिखा नहीं पाए थे. या फिर अपने इनकम Tax रिटर्न में कुछ गलत डीटेल फाइल कर दी थी, ऐसी स्थितियों में वो इनकम Tax पोर्टल पर जाकर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

जनवरी 2024 के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत लिए गए Tax छूट के लिए टैक्सपेयर्स को March में टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा. अगर सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194M के तहत Tax डिडक्शन हुआ है तो इसके लिए 30 March के पहले चालान स्टेटमेंट फाइल करना होगा.

March का महीना कुछ दिनों में खत्म होने वाला है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो जाएगा और वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत होगी. लेकिन इस बदलाव के लिए आप ready रहें, इसके लिए आपको पहले कुछ imp काम निपटाने होंगे.


अप्रैल से इनकम Tax रिटर्न फाइल करने का दौर भी शुरू हो जाएगा. अगर FY 2023-24 के लिए आप ओल्ड Tax रिजीम में Tax फाइल कर रहे हैं तो आप अपने निवेश पर Tax छूट भी क्लेम कर सकते हैं. अगर आपने पहले Tax सेविंग इन्स्ट्रूमेंट्स में निवेश नहीं किया है तो आप 31 March से पहले इनमें निवेश करके Tax बचा सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत आपके पास ऐसे बहुत से निवेश के विकल्प हैं जो Tax बचाने का मौका देते हैं, जैसे- PPF, ELSS. सुकन्या समृद्धि, टर्म डिपॉजिट, NPS, और पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग्स स्कीम में निवेश किया जा सकता है.

PPF और SSY सहित ऐसी ही दूसरी सरकार समर्थित योजनाओं में निवेश कर  रखा है तो आपको अपने अकाउंट में हर वित्त वर्ष में एक न्यूनतम राशि डालनी ही होती है. पीपीएफ में आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और SSY में 250 रुपये तक का निवेश करना ही होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और आपको इसपर जुर्माना देना पड़ सकता है. 

फास्टैग यूजर्स के लिए भी 31 March की डेट जरूरी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के लिए फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले इसके लिए आखिरी तारीख 29 फरवरी थी, जिसे अब 31 March कर दिया गया है. आप अपने फास्टैग कंपनी के हिसाब से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या फिर इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर जाकर अपने फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं. ऐसा न करने की स्थिति में 1 अप्रैल से आपका फास्टैग अकाउंट और डिवाइस अवैध हो जाएंगे.  


FY 2024-25 के लिए मौजूदा GST टैक्सपेयर्स GST Composition Scheme के लिए 31 March तक Apply कर सकते हैं. एक निश्चित टर्नओवर वाले पात्र बिजनेस टैक्सपेयर्स इस Skim के लिए आवेदन डाल सकते हैं, जोकि एक ज्यादा सिंप्लीफाइड Tax स्ट्रक्चर स्कीम है. इसके लिए उन्हें CMP-02 फॉर्म भरना होगा. ऐसे जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है, वो इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं. कुछ स्पेशल कैटेगरी के तहत इसे 75 लाख रखा गया है. रेस्टोरेंट के लिए जहां ये 1.5 करोड़ है, वहीं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 50 लाख है.


 


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