Gratuity: 5 साल से पहले कैसे मिल सकता है ग्रेच्युटी का पैसा
Gratuity: ग्रेच्युटी एक कंपनी के कर्मचारी को उनकी वफादारी का सम्मान करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार है। इसके बावजूद, इसके लिए कर्मचारी को कम-से-कम पांच साल अपनी संस्था को देना होगा। इसके बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी पाता है। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या होगा अगर किसी कर्मचारी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले निधन हो जाए? क्या वह अब भी ग्रेच्युटी पाएगा?
यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है, तो न्यूनतम कार्य दिवस नियम खत्म हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसने हर दिन काम किया है। उसे अनिवार्य रूप से ग्रेच्युटी दी जाएगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती, तो कर्मचारी के परिवार इसका दावा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट जा सकते हैं।
मौत के अलावा किस समय समाप्त हो जाता है ये नियम हैं
यह नियम केवल मौत के मामले में लागू नहीं होता। बल्कि कंपनी को कर्मचारी को दिव्यांग होने पर भी ग्रेच्युटी देनी होगी। उसने कितने महीने या साल काम किया है, यह दोनों ही सूरतों में महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसे कर्मचारियों को, हालांकि, अधिकतम 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी दी जा सकती है।
मरने के बाद कौन जाएगा?
ग्रेजुएट कर्मचारी की मौत के बाद नॉमिनी को ग्रेजुएट की पूरी राशि मिलती है। कंट्रोलिंक अथॉरिटी ग्रेच् युटी में निवेश करेगी अगर नॉमिनी नाबलिग है। रकम उसे दे दी जाएगी जब वह बालिग हो जाएगा। वृद्धावस्था में ग्रेच्युटी कर्मचारी को ही दी जाती है। यदि कोई कर्मचारी कई सालों या लंबे समय तक काम पर नहीं रहता, तो यह दिव्यांग है।
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इस स्थिति में ग्रेच्युटी की गणना
अगर कर्मचारी एक वर्ष के भीतर रिटायर हो जाता है या मर जाता है, तो उसे बेसिक सैलरी का दोगुना भुगतान किया जाएगा। 1 वर्ष से अधिक लेकिन पांच साल से कम सेवा देने पर बेसिक सैलरी का छह गुना मिलता है; पांच साल से अधिक लेकिन ग्यारह साल से कम सेवा देने पर बेसिक सैलरी का बारह गुना मिलता है; ग्यारह साल से अधिक लेकिन बीस साल से कम सेवा देने पर बेसिक सैलरी का दोगुना मिलता है; और बीस साल या उससे अधिक की सेवा देने पर बेसिक सैलरी का तीस गुना मिलता है।