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Haryana News: खट्टर सरकार ने इन टैक्स देने वालो को दी बड़ी सौगात, सरकार दे रही है टैक्स पर 15% छूट

Haryana Government:हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लाखों परिवारों को राहत दी है, जिससे संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट को मौजूदा 2023-24 बिलों तक बढ़ा दिया गया है।

 
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Haryana Update: यह पहले 2010-11 से 2022-2 तक के संपत्ति कर बिलों पर लागू था, लेकिन इसमें चालू वर्ष 2023-2 के बिल नहीं शामिल थे। इससे लाखों संपत्ति मालिकों को वर्तमान में चल रही छूट योजना का लाभ नहीं मिला। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस बारे में सूचना दी है।

आपकी जानकारी के लिए बात दे कि हरियाणा सरकार ने 2010-11 से 2022-23 तक के बकाया संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 31 दिसंबर तक 15 प्रतिशत छूट और 100 प्रतिशत ब्याज माफी का ऐलान किया है। इससे शहरी संपत्ति मालिकों को अक्टूबर से राहत मिलेगी। हालाँकि, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का बिल छूट योजना में नहीं था। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की कि मौजूदा बिलों को छूट योजना में शामिल किया जाए और डेटा स्व-प्रमाणन की आवश्यकता को ऑनलाइन पोर्टल से हटाया जाए।

यह योजना दिसंबर तक जारी रहेगी, समय नहीं बदला है। नया कानून लागू होने से संपत्ति मालिकों को 2010-11 से 2023-24 तक के बचे हुए संपत्ति कर बिलों के भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी और पिछले बकाया, यानी लगभग 13 साल के बकाया पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कोई ब्याज भी नहीं लगेगा।

कुलदीप वत्स ने कहा कि सरकार ने छूट योजना के तहत बकाया भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डेटा स्व-प्रमाणीकरण की शर्त जरुरी कर दी है। ऐसे में लोगों को बहुत मुश्किल है। पोर्टल पर डेटा के स्व-प्रमाणीकरण के लिए वे निजी कंप्यूटर दुकानों और सीएसी केंद्रों से भारी रकम वसूल रहे हैं। इसे हटाने का विरोध होगा। वत्स ने संपत्ति सर्वेक्षण को फिर से कराने की मांग की क्योंकि पहले सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण त्रुटियां हुईं थीं।

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