RBI के नए नियम हुई जारी! Bank डूब जाने पर इतने रुपये मिलेगा Claim
RBI Rule : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के खुलासे के बाद आरबीआई ने बैंक के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बैंक में जमा और निकासी दोनों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बैंक बंद हो जाता है तो कितना क्लेम मिलेगा.

Haryana Update-(New India Co-Operative Bank) : भारत सहकारी बैंक में 122 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के खुलासे के बाद RBI ने बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बैंक में जमा और निकासी दोनों पर रोक लगा दी गई है। बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा घोटाले के लिए जिम्मेदार माने जा रहे बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता को हिरासत में ले लिया गया है। RBI की इस कार्रवाई से बैंक के खाताधारकों में हड़कंप मच गया है। लोग अपने जमा पैसों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि कई ग्राहकों ने अपनी पूरी बचत इसी बैंक में जमा कर दी थी। अब उनके सामने ईएमआई, स्कूल फीस और दूसरे खर्चे उठाने की समस्या आ रही है। एक बार सोचिए, अगर यह बैंक बंद हो गया तो इन खाताधारकों को कितने पैसे मिलेंगे? इस बारे में RBI का नियम क्या कहता है? आज हम यही जानने जा रहे हैं।
खाताधारक टेंशन में-
घोटाले के बाद न्यू इंडिया सहकारी बैंक के खाताधारक अपने जमा पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि हितेश मेहता ने अवैध तरीके से पैसे निकाले होंगे। बैंक में जमा करोड़ों रुपये की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम और मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों को अपने अकाउंट का स्टेटस जानने में परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर खाताधारकों को डर है कि कहीं उनका पैसा डूब न जाए। RBI (RBI New Guidelines) के निर्देश के मुताबिक बैंक ग्राहकों को निकासी की इजाजत नहीं होगी। हालांकि सैलरी, किराया और बिजली बिल जैसी जरूरी चीजों के लिए बैंक से भुगतान किया जा सकता है। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से लागू हो गए हैं, जो अगले छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। ये है
RBI का नियम-
रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि पात्र जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन फॉर डिपॉजिटर्स के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी। यानी अगर किसी ग्राहक के खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं तो उसे 5 लाख रुपये तक का ही दावा करने का अधिकार होगा। मार्च 2024 के अंत तक बैंक में कुल 2436 करोड़ रुपये जमा थे। हालांकि RBI ऑडिट प्रक्रिया पूरी होने तक ग्राहकों को अपनी पूरी जमा राशि निकालने की इजाजत नहीं होगी।
जानिए ये नया अपडेट-
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के दैनिक कामकाज की जिम्मेदारी एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को सौंप दी गई है। RBI बैंक के पुनर्गठन और ग्राहकों के हितों की रक्षा की रणनीति पर काम करेगा। जमाकर्ताओं को धैर्य रखने की जरूरत है, RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) की जांच के बाद आगे का रास्ता साफ होगा। 5 लाख रुपये से कम जमा वाले ग्राहक DICGC बीमा क्लेम पा सकते हैं।