Investment Scheme: किसान भाइयों को इस बेहतरीन स्कीम के तहत केवल कुछ पैसो के बदले मिलेगी प्रतिमाह हजारो की पेंशन
Investment News:आज के समय में हर कोई अपने रिटायरमेंट की चिंता करता है और सोचता है कि बुढ़ापे में अपने लिए मासिक आय कैसे ले पाएगा। ऐसे में आप पेंशन योजना लेकर बुढ़ापे में पैसे बचाने में सक्षम हो पाएगे।

Haryana Update: वही अगर आपने भी अभी तक कोई कोई पेंशन योजना नहीं ली है तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपके लिए काफी काम की साबित होने वाला है। हम आज आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले है।
यहा देखे नियम
योजना में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट कार्ड और आधार नंबर बचत के लिए जन-धन खाते या बैंक खाते में होना चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना से पहले से ही लाभ नहीं ले रहे हैं।
यहा देखे कैसे करे योजना का उपयोग
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में शामिल होने के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर पर जाना होगा। फिर जनधन खाता, बचत खाता या आधार कार्ड की जानकारी मिलती है। सबूत के तौर पर आप पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। आप खाता खोलते समय अपने नामांकित व्यक्ति को भी पंजीकृत कर सकते हैं।
आपको प्रतिमाह योगदान की जानकारी स्वचालित रूप से मिलेगी जब आपका विवरण कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना पहला योगदान नकद में जमा कराना होगा। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। इतना ही नही आप 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के तहत किसे पेंशन मिलेगी?
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इनमें घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मध्याह्न भोजन, रिक्शा चालक, निर्माण, कचरा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी और चमड़े के कामगार शामिल हैं।
यहा देखे क्या है शर्तें
आपको बात दे कि आप अगर किसी कारम योगदान देने में चूक जाते है तो आपको ब्याज सहित बकाया का भुगतान करके योगदान को नियमित करने की अनुमति मिलेगी। वही इसकी ब्याज दर सरकार तय करती है।
योजना से 10 साल के भीतर बाहर निकलना चाहने वाले व्यक्ति को बचत बैंक की ब्याज दर पर केवल उसके हिस्से का योगदान वापस दिया जाएगा।
पेंशनभोगी 10 साल के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसे पेंशन योजना में उसके योगदान का कुछ हिस्सा वापस दिया जाएगा, जो उसे वास्तविक ब्याज के साथ मिलेगा।
पति या पत्नी को सदस्य की मृत्यु की स्थिति में योजना बनाने का अधिकार होगा। इसके लिए उन्हें लगातार काम करना होगा। इसके अलावा, अगर पेंशनभोगी छह दशक के बाद मर जाता है, तो उसके नॉमिनी को पेंशन का चालीस प्रतिशत मिलेगा।