logo

Mutual Fund Investment : सरकार करने जा रही ये बदलाव, निवेशकहो जाएँ सावधान

1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ये नियम प्रस्ताव में शामिल हैं, और इसे जल्द से जल्द लोकसभा में मंजूरी के लिए लिया जाना है.
 
Mutual Fund Investment : सरकार करने जा रही ये बदलाव, निवेशक हो जाएँ सावधान

Mutual Fund : अगर आप भी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं तो इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है. कहा जा रहा है कि सरकार वैसे डेट म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) को खत्म कर सकती है जो इक्विटी में 35 प्रतिशत से कम निवेश करते हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार संसद में वित्त विधेयक 2023 में संशोधन के रूप में इस तरह का प्रस्ताव पेश कर सकती है. ऐसे में अपडेट के बाद इस तरह के म्युचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स लगेगा.

31 मार्च को है नॉमिनी की अंतिम तारीख

जानकारी के लिए बता दें कि म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में अगर अपने अब तक Nominee नहीं भरा है तो जल्द कर लें. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक परिपत्र जारी किया और सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों(Mutual Fund Investment) के लिए या तो अपने निवेश के लिए नॉमिनेट करना या ऑप्ट आउट करना अनिवार्य कर दिया और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है.

1 अप्रैल को आ सकता फैसला
कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ये नियम प्रस्ताव में शामिल हैं, और इसे जल्द से जल्द लोकसभा में मंजूरी के लिए लिया जाना है.

Must Read : Business Update : अडानी ने जेफ बेजोस को छोड़ा पीछे, मस्क 200 अरब डॉलर से नीचे आए, अंबानी को भी फायदा

संसद द्वारा वित्त विधेयक 2023 में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद, इक्विटी शेयरों में अपनी संपत्ति का 35 प्रतिशत तक निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड योजनाओं के धारकों पर उनकी स्लैब दरों के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा.

present में ये है नियम

Present में ऐसी म्युचुअल फंड योजनाओं पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 फीसद तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. हालांकि, ऐसे प्रस्ताव के आने से बाजार से जुड़े डिबेंचर और एक म्यूचुअल फंड के बीच की दूरी कम हो जाएगी. अपने फंड का अधिकांश हिस्सा डेट में निवेश करने से लोगों के लिए कराधान में समानता आने की उम्मीद है.
 

click here to join our whatsapp group