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New ITR Form मे हुए बड़े बदलाव, 'सहज' और 'सुगम' मे क्या है विशेष

New ITR Form: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए एक नवीनतम ITR फॉर्म बनाया है। इस ITR फॉर्म को तीन महीने पहले जारी किया गया था। ITR-1 और ITR-4 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

 
New ITR Form Sugam Sahaj

Haryana Update, New Delhi: आयकर विभाग ने नवीनतम वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए हैं। यह फॉर्म अक्सर मार्च के अंत में जारी होता है। लेकिन यह तीन महीने पहले जारी हुआ था। ITR भरने का समय 31 जुलाई 2024 है। 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति, कंपनियां और HUF आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार (ITR Forms 1-4) को भर सकते हैं।

New ITR Form में क्या विशिष्ट बदलाव हुआ है? 

ITR 1 सहज (sahaj) और ITR Form 4 Sugam हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2022-23 और 2024-25 के वित्त वर्षों के लिए ITR फॉर्म में कुछ बदलाव किया है। अब आपको अकाउंट टाइप के साथ पिछले एक वर्ष के सभी बैंक अकाउंट्स का खुलासा करना होगा। नई व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बनाया गया है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो विवरण देना होगा. यह एक और महत्वपूर्ण बदलाव है।

नए ITR फॉर्म 1 में टैक्‍स सिस्‍टम सेलेक्‍ट करने की आवश्‍यकता को शामिल किया गया है. ITR 4 के लिए टैक्‍सपेयर्स को नई टैक्‍स सिस्‍टम से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा.  

कौन भर सकता है ITR-1? 
ITR-1 सरल रेगुलर या सालाना इनकम वाले व्‍यक्तियों के लिए है. यह फॉर्म वो लोग भर सकते हैं, जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है. इसके अलावा कृषि से आय 5,000 रुपये तक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्‍टर हैं, किसी अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश किया है, कैपिटल गेन्‍स से कमाते हैं, एक से ज्‍यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम और बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है. 

ITR-2 के लिए योग्यता? 
अगर इनकम 50 लाख रुपये से ज्‍यादा है और आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम (Dividend Income) और खेती से हुई 5000 रुपये से ज्यादा है तो ये फॉर्म भरा जा सकता है. साथ ही PF ब्‍याज से कमाई हो रही है तो ये फॉर्म भरना होता है. 

कौन भरेगा ITR-3? 
एक कारोबारी और अनलिस्‍टेड कंपनी में निवेश, तो ITR Form 3 भरा जा सकता है. इसके तहत ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्‍स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराये की इनकम वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं. 

ITR-4 के लिए योग्यता? 
इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) इस फॉर्म को भरेंगे. इसके अलावा, डॉक्‍टर-वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स के मालिक, धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्‍यादा की कमाई वाले ये फॉर्म भर सकते हैं.

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