New Rules: खाने-पीने की चीजों पर नहीं खर्च करने पड़ेंगे ज्यादा पैसे, अब जारी हुए नए Rule
New Rules:कंपनियों को अब से प्रत्येक डिब्बा बंद या पैकेज्ड उत्पाद पर उत्पादन की तारीख और प्रति ग्राम या यूनिट मूल्य लिखना होगा, जानिए पूरी डिटेल।

Haryana Update, New Rules: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की हम अक्सर एक बिस्कुट लेने जाते हैं, लेकिन ऑफर के लालच में एक से अधिक का पैक ले आते हैं। हमारी नजर उस समय कीमत पर है, लेकिन बिस्कुट के वजन पर नहीं। यहीं पर कंपनियां आपको धोखा देती हैं और आपको अक्सर थोक में सामान खरीदना महंगा पड़ता है। सरकार ने आपको इससे बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है, इसलिए ऐसी कथित लूट या धोखाधड़ी जल्द ही बंद हो जाएगी। आप अब खरीदे जाने वाले सामान के प्रत्येक ग्राम की लागत वसूल सकेंगे।
वास्तव में, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर में डिब्बा बंद सामान की कीमत को एकमात्र यूनिट में लिखना अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम के पैक में किसी पैकेज्ड सामान की कीमत भी लिखी होगी। इससे ग्राहकों को सामान की वास्तविक वैल्यू का पता चलेगा, साथ ही छोटी पैकिंग और बड़ी पैकिंग के दामों में अंतर भी जान सकेंगे। इससे वह खरीदारी करने का बेहतर निर्णय ले सकेगा।
1 जनवरी से लागू होने वाला नियम
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के सेक्रेट्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कंपनियों को अब से प्रत्येक डिब्बा बंद या पैकेज्ड उत्पाद पर उत्पादन की तारीख और प्रति ग्राम या यूनिट मूल्य लिखना होगा। अगर कोई कंपनी किसी सामान को इंपोर्ट करने के बजाय खुद से उत्पादन करती हैं इसलिए, उसे सिर्फ इंपोर्ट की सही तारीख पैकेट पर मेंशन करना होगा।
जैसा कि उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह ने बताया, पैकेट बंद सामान की सेल अलग-अलग मात्रा में पैक की जाती है। इसलिए, ग्राहकों को डिब्बा बंद सामान के हर ग्राम या यूनिट की असली कीमत जानना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, उत्पादन के महीने की बजाय सही तारीख प्रिंट करने से ग्राहकों को पता चलेगा कि सामान असल में कितना पुराना है। ग्राहक इन सब जानकारी से इंफॉर्म्ड डिसीजन चुन सकेंगे। एक-एक ग्राम या यूनिट की वैल्यू लिखी होने से ग्राहकों को बड़े या छोटे पैकिंग में से चुनाव करना आसान होगा।
नियम इस तरह काम करेगा
यदि आप किसी पैकेज्ड सामान का कुल वजन 1 किलोग्राम से कम है, तो उस पर प्रति ग्राम की लागत अलग से मेंशन होगी। जबकि एक किलोग्राम से अधिक की पैकिंग पर सामान का मूल्य प्रति किलोग्राम लिखा होगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) भी सभी पैकेज्ड सामान पर मेंशन होगा।
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