FASTag के आज से नए नियम हुए लागू, जाने क्या-क्या है बदला

Haryana Update-(FASTag New Rules) : FASTag के नए नियमों के तहत अगर टोल पर पहुंचने से पहले ही FASTag ब्लैकलिस्ट हो गया है तो तुरंत रिचार्ज कराने पर भी टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं होगा और आपसे दोगुना टोल वसूला जाएगा। FASTag का नया नियम आज यानी सोमवार 17 फरवरी से लागू होने जा रहा है। इसके तहत FASTag में कम बैलेंस, भुगतान में देरी या FASTag ब्लैकलिस्ट होने वाले यूजर्स पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य FASTag में दिक्कतों के कारण टोल पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतारों को कम करना और यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag इकोसिस्टम में कुछ अहम बदलाव जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, विवादों को कम करना और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है।
क्या है FASTag का नया नियम?
फास्टैग का नया नियम 17 फरवरी से लागू होगा। नए नियमों के तहत अगर वाहन के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के बाद 10 मिनट तक भी निष्क्रिय रहता है तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। यानी टोल भुगतान संभव नहीं होगा। सिस्टम में 'एरर कोड 176' लिखकर ऐसे भुगतान रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
इन फास्टैग यूजर्स को देना होगा ज्यादा चार्ज-
वहीं, टोल भुगतान को आसान बनाने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग पीरियड के साथ-साथ ट्रांजेक्शन रिजेक्शन नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर वाहन के टोल रीडर से गुजरने के बाद 15 मिनट से ज्यादा समय में टोल ट्रांजेक्शन होता है तो फास्टैग यूजर्स को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। अपडेटेड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी ट्रांजेक्शन में देरी होती है और यूजर्स के फास्टैग अकाउंट में कम बैलेंस होता है तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार माना जाएगा। इससे पहले यूजर टोल बूथ पर ही फास्टैग को रिचार्ज कराकर आगे बढ़ सकते थे। नए नियम के बाद अब यूजर को पहले फास्टैग को रिचार्ज कराना होगा।
नए नियमों का क्या होगा असर?
फास्टैग के नए नियमों का सीधा असर आप पर पड़ेगा। अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन आप इसे पढ़े जाने के 60 मिनट के अंदर रिचार्ज करा सकते हैं या पढ़े जाने के 15 मिनट के अंदर रिचार्ज कराकर 10 मिनट में रिचार्ज करा लेते हैं तो आपको फायदा होगा। आपका भुगतान मामूली शुल्क पर हो जाएगा। नए नियमों के तहत यूजर को अपने फास्टैग स्टेटस को सुधारने के लिए 70 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा अगर फास्टैग टोल पर पहुंचने से पहले ही ब्लैकलिस्टेड हो जाता है तो तुरंत रिचार्ज कराने पर भी टोल प्लाजा पर भुगतान नहीं हो पाएगा और आपसे दोगुना टोल वसूला जाएगा।
दिसंबर में फास्टैग ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़कर 38.2 करोड़ हुई-
एनपीसीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में फास्टैग ट्रांजेक्शन की संख्या 6 फीसदी बढ़कर 38.2 करोड़ हो गई है, जो नवंबर में 35.9 करोड़ थी। साथ ही फास्टैग ट्रांजेक्शन की वैल्यू 9 फीसदी बढ़कर 6,642 करोड़ रुपये हो गई है, जो नवंबर में 6,070 करोड़ रुपये थी।