अब निजी कर्मचारियों को सरकार रिटायरमेंट के बाद देगी इतनी Pension
Empoyees Pension: नौकरी करते हुए आपके भविष्य की चिंता दूर करने का एक उपाय! अगर आप निजी कंपनियों में काम करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है, तो चिंता मत करो; आपके बुढ़ापे की चिंता अब नहीं है। ईपीएस के माध्यम से आपको मिलने वाली पेंशन के बारे में जानें:
Haryana Update: नौकरी करते हुए आपके भविष्य की चिंता दूर करने का एक उपाय! अगर आप निजी कंपनियों में काम करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है, तो चिंता मत करो; आपके बुढ़ापे की चिंता अब नहीं है। ईपीएस के माध्यम से आपको मिलने वाली पेंशन के बारे में जानें:
EPS पेंशन
नौकरी में बीते समय का इंतजार रिटायरमेंट में पेंशन की तरह है। ईपीएस (एम्प्लोयी पेंशन स्कीम) एक सुविधा है जो आपको हर महीने पेंशन प्रदान करती है। यह आपकी आने वाली जीवनशैली को सुधारेगा।
EPS पेंशन नियम और शर्तें
ईपीएस का लाभ लेने के लिए आपकी न्यूनतम सैलरी ₹15,000 से अधिक होनी चाहिए और 35 वर्ष या अधिक की अवधि होनी चाहिए।
कर्मचारी 58 साल या उससे अधिक होने पर पेंशन पाते हैं।
पेंशन की अधिकतम राशि ₹1,000 है, जो कर्मचारी की सेवा पर निर्भर करती है।
पचास वर्ष की उम्र पार करने पर कर्मचारी पेंशन पात्र होगा।
EPS पेंशन स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?
पेंशन का लाभ लेने के लिए फॉर्म 10डी भरना होगा। इसमें कर्मचारी की मृत्यु पर भी पेंशन मिलती है। दस साल से कम समय काम करने वाले कर्मचारी 58 साल की उम्र पार करने पर भी पेंशन पा सकते हैं।
कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन फंड में जमा होता है। ऊपरी उदाहरण को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि का अंदाजा लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
योजना के नियमों के अनुसार, प्राइवेट नौकरी में काम करने वालों को अब रिटायरमेंट की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि EAP सुविधा उन्हें भविष्य में मदद करेगी।