Budget 2024: अंतरिम बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था
Haryana Update, Tax Changes In Budget 2024: मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया जाएगा। आम जनता को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस दौरान कुछ खास घोषणा करेगी। हालाँकि, अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अंतरिम बजट 2024 में टैक्स छूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि नई कर व्यवस्था टैक्स पेयरों के लिए वोट-ऑन-अकाउंट (Vote-On-Account) में पर्सनल इनकम टैक्स छूट (Income Tax Exemption) 7 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक बढ़ सकता है, जैसा कि पूर्वानुमान था। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टैक्स छूट का कोई प्रस्ताव नहीं है।
टैक्स छूट सीमा
पिछले साल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नए डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा (Tax Exemption Limit) 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी थी. इसके साथ ही मूल छूट सीमा को भी पहले 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी. वहीं केंद्र ने पारिवारिक पेंशन के लिए 15 हजार रुपये की कटौती भी लागू किया गया था.
वेतन पाने वालों के लिए पिछेल वर्ष क्या ऐलान हुआ
पिछले बजट यानी 2023 के बजट के दौरान वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए, नई टैक्स व्यवस्था के तहत मानक कटौती पेश किया गया था. पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) वर्तमान में वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती पेश करती है.
और क्या बदलाव
बजट 2023 के दौरान टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया था. आयकर स्लैब (Income Tax Slab) को पहले के सात से घटाकर छह कर दिया गया था. अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 7 लाख रुपये से ज्यादा है तो छह टैक्स स्लैब के तहत आपको टैक्स भरना होगा. तीन लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं होगा. वहीं 3-6 लाख तक के लिए 5 फीसदी, 6-9 लाख सालाना इनकम पर 10 फीसदी, 9-12 लाख से ज्यादा पर 15 फीसदी, 12-15 लाख सालाना पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी टैक्स भरना होगा.
किस पर मिलेगी छूट
गौरतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले को HRA, LTA, 80सी, 80डी और अधिक सहित विभिन्न छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं मिलता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार अपने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड खर्च पर टीसीएस के तहत छूट का ऐलान कर सकता है.
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