Alimony Law पर आई बड़ी अपडेट, जाने क्या पढ़ी-लिखी महिला को मिलेगा गुजारा भत्ता
Haryana Update: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि मेंटेनेंस मांगने वाली पत्नी MBA है और अपने पति के बराबर योग्य है। उसका पति, जो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन इस समय बेरोजगार है। पत्नी ने गुजारा भत्ता के तौर पर 50 हजार रुपए महीना की मांग की थी।
गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस को लेकर आमतौर से लगता है कि इसे तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को देता है। ऐसा नहीं है आज जरूरत की खबर में जानेंगे कि किन-किन कंडीशन में कौन-कौन लोग गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के हकदार हो सकते हैं।
Latest News: Chanakya Niti: ये चीजें पति-पत्नी के अच्छे रिश्ते को कर देती है कमजोर
अंतरिम गुजारा भत्ता: जब तक कोर्ट की कार्यवाही चल रही होती है, और शुरुआत में खर्चा करने के लिए रकम नहीं है। तब सेक्शन 24 के तहत कोर्ट का फैसला आने तक शिकायतकर्ता को गुजारा भत्ता मिलता रहता है।
परमानेंट गुजारा भत्ता: इस मेंटेनेंस में स्त्रीधन शामिल नहीं होता, उस पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। सेक्शन 25 के तहत तलाक के बाद मिलने वाली एलिमनी परमानेंट भत्ता कहलाती है।