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7th Pay Commission: अब लगातार इतने दिन छुट्टी पर रहने पर संकट में पद सकती है नौकरी, जाने केंद्र सरकार न्या नियम

छुट्टियों से जुड़े नियम पर केंद्र सरकार ने किया बड़ा अपडेट, अब लगातार इतने दिन छुट्टी पर रहने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते है छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में।

 
7th Pay Commission

7th Pay Commission : प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है। लेकिन फिर भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो हमेशा छुट्टियों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। 

सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। 

इसमें कर्मचारी छुट्टियों से जुड़े नियम जान सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि लगातार कितने दिन तक छुट्टी पर रहने पर सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते है छुट्टियों से जुड़े नियम के बारे में।

केंद्र सरकार ने जारी किया FAQ

एफएक्यू में अवकाश की समान्य पात्रता, अवकाश रियायत एलटीसी के साथ अवकाश नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, अवकाश नकदीकरण पर ब्याज, स्टडी लीव अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से जुड़े सवाल के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है।

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लगातार 5 साल तक नहीं मिल सकती छुट्टी 

केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। 

आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

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यहां जानें लीव इनकैशमेंट का नियम

एफएक्यू में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट की अनुमति पहले लेनी पड़ती है। जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।

ये छुट्टियां सिर्फ महिलाओं के लिए है 

बच्‍चे की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को ही चाइल्‍ड केयर लीव मिलती है। यदि बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव दी जा सकती है।

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