logo

पुरानी पेंशनधारियों के लिए सरकार का बड़ा अपडेट, जल्दी कर ले ये काम नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ, देखिए पूरी डिटेल्स

सरकार के नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से एक नॉटीफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एक फॉर्मेंट को भरना होगा। इस फॉर्म की लास्ट तारीख 15 जून तक है।

 
Old Pension Scheme

 Old Pension: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दरअसल राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) को लेकर काफी बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली युनिवर्सिटी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

हमारे साथ व्हट्सऐप पर जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें - Click Here

Facebook पर जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Click Here

हमें आप अपनी बात या खबर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं- haryanaupdate2022@gmail.com

साथ ही अन्य खबरों को वीडियो के माध्यम से देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े - Click Here

वहीं इस बार के बजट में हुई घोषणा के मुताबिक फाइनेंशियल डिपार्मेंट की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि जारी नए फैसले के दायरे में नगर निगम, बीजली कर्मचारी, निगम, यूआईटी, बोर्ड, विश्विद्यालयों के कर्मचारी आदि आएंगे। फिर वह चांहे काम कर रहे हों या फिर रिटायर हो चुके हो सभी को इसका लाभ मिलेगा।

15 जून तक फॉर्म भरना है जरुरी

Haryana News: खेतों में बिजली चोरी पर 2.5 लाख जुर्माने के फैसले को CM मनोहर लाल ने ठहराया गलत! जाने लेटेस्ट अपडेट

बता दें कि सरकार के नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से एक नॉटीफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एक फॉर्मेंट को भरना होगा। इस फॉर्म की लास्ट तारीख 15 जून तक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ऐसी संस्थओं में पुरानी पेंशन (Old Pension) का लाभ नहीं मिलता है।

ऐसी संस्थाओं को जीपीेफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना जरुरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा करना होगा।

रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाया एक नया प्लान! सडक़ पर बनेंगे साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक

इन संस्थाओं में काम करके जो भी कर्मचारी रिटयर हो चुके हैं और उन्होने EPF और CPF से पैसा ले लिया है लेकिन वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए ऑप्शनल फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा EPF और CPF से मिलने वाला पैसे को 12 फीसदी के ब्याज के साथ में जमा करना होगा।

इसके साथ ही सभी कर्मचारी और पेंशन धारक 15 जून तक पेंशन के ऑप्शन के लिए फॉर्म को फिल करना होगा। जिसके बाद इससे 30 जून तक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से पेंशनर्स की जमा राशि के ब्याज की कैलकुलेशन की जा सकेगी। पेंशनर्स 15 जुलाई तक पूरी रकम जमा कर सकते हैं।


click here to join our whatsapp group