MSSC Scheme 2023: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेशक महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब ब्याज पर नहीं कटेगा TDS
Mahila Samman Savings Certificate Yojana: महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) भारत में महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक बचत योजना है. केंद्रीय बजट में, फरवरी 2023 में, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) की घोषणा की गई. यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से निवेश के लिए शुरू की गई. यह योजना केवल मार्च 2025 तक निवेश के लिए वैध है. इस योजना के तहत खोला गया खाता सिंगल होल्डर टाइप का होना चाहिए.
MSSC खाता खोलने के लिए चार्जेज
एमएसएससी खाता खोलने के लिए न्यूनतम निवेश राशि 1000, और अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपये है. MSSC खाता खोलने के लिए कोई चार्ज नहीं है.
टैक्स बेनिफिट्स
MSSC योजना में निवेश की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए पात्र है. अर्जित ब्याज कर योग्य है, और अर्जित ब्याज रुपये से अधिक होने पर टीडीएस काटा जाता है.
गौरतलब है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना उन महिलाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो पैसा बचाना चाहती हैं और अच्छी ब्याज दर अर्जित करना चाहती हैं. यह योजना कई लाभों के साथ आती है जैसे खाता खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं, नामांकन सुविधा और कर लाभ.
हालांकि, योजना में 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि है, और समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है. अधिकतम रिटर्न कमाने के लिए 8 साल की पूरी अवधि के लिए योजना में निवेश करने की सलाह दी जाती है
ब्याज दर
MSSC खाते पर ब्याज दर सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाती है. वर्तमान में, ब्याज दर 7 फीसदी से 7.7 फीसदी प्रति वर्ष है, जो बैंकों द्वारा दी जाने वाली अधिकांश बचत योजनाओं से अधिक है. ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष में अर्जित ब्याज को मूल राशि में जोड़ा जाता है, और ब्याज की गणना कुल राशि पर की जाती है.
प्रीमैच्योर विड्राल
MSSC योजना की लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है. लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद ही प्रीमैच्योर विड्राल की अनुमति है. यदि लॉक-इन अवधि के बाद लेकिन 8 वर्ष की परिपक्वता अवधि से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो निवेशक को उस अवधि तक अर्जित ब्याज सहित मूल राशि प्राप्त होगी. हालांकि, यदि लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले खाता बंद कर दिया जाता है, तो निवेशक को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.
नामांकन सुविधा
MSSC योजना निवेशक को एक ऐसे व्यक्ति को नामांकित करना होता है, जिसको निवेशक की मृत्यु के मामले में रकम दी जाएगी. नामांकन खाता खोलते समय या खाते की अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है. किसी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए कोई शुल्क नहीं है.