PM Awas Yojana : होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दे रही है सरकार, जानिए कैसे लें ?
PM Awas Yojana : होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी दे रही है, जिससे घर खरीदना आसान हो जाएगा। इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, यह जानने के लिए नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।

Haryana Update : हर किसी का अपना घर बनाने का सपना होता है, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दे रही है। जानिए योजना से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल—
ब्याज सब्सिडी का लाभ
इस योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी परिवारों को होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। ₹35 लाख तक के मकान पर ₹25 लाख तक के होम लोन पर यह छूट मिलती है। पहले 8 लाख के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ₹1.80 लाख की सब्सिडी 5 किस्तों में दी जाएगी। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड से अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं।
कौन पात्र है?
ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सालाना आय सीमा 3 लाख रुपये, एलआईजी के लिए 3 से 6 लाख रुपये और एमआईजी के लिए 6 से 9 लाख रुपये तय की गई है।
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PMAY-U 2.0 के 4 मुख्य घटक
लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये के आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) इसके मुख्य घटक हैं। PMAY-U 2.0 के BLC, AHP और ARH को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जबकि ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा।