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PM Kisan Yojana:अपात्र किसानों से सरकार वसूलेगी पैसा, किसान अपनी इच्छा से लाभ का तयाग कर सकती है।

kisan yojana: मोदी सरकार भी देश के किसानों के लिए कई केंद्रीय योजनाएं चला रही है।  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इनमें से एक है।  देश भर में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं।  लेकिन अजीब बात यह है कि इस योजना से अयोग्य किसान भी लाभ ले रहे हैं।  अब सरकार पर दबाव डाला जाएगा।
 
PM Kisan Yojana: अपात्र किसानों से सरकार वसूलेगी पैसा, किसान अपनी इच्छा से लाभ का तयाग कर सकती है। 
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Haryana update: सरकार प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में छह हजार रुपये डालती है।  लेकिन ये पैसे योजना से योग्य किसानों के खाते में जमा होते हैं।  जबकि इस योजना का लाभ कुछ अपात्र किसान भी ले रहे हैं।  इसलिए सरकार ऐसे किसानों से धन वसूल रही है।  यानी सरकार अपात्र किसानों के खाते में जमा किस्त वापस लेगी।  अगर किसान चाहे तो पैसे वापस ले सकता है। 


kisan yojana: सरकार ने अब तक कितनी रकम वसूल की है ?
PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सरकार साल में तीन अलग-अलग किस्तों में किसानों को 6000 रुपए देती है।  लेकिन ये राशि अक्सर ऐसे किसानों के खाते में जाती है जो इस योजना के वास्तव में योग्य नहीं हैं।  लेकिन योजना अभी भी काम कर रही है।  ऐसे में सरकार इन किसानों से सख्ती से धन वसूल रही है।  अब तक सरकार ने 416 करोड़ रुपए वसूले हैं। 

 

kisan yojana: किन किन किसानों से पीएम किसान योजना की राशि लेगी सरकार ?
सरकार योजना में पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है।  ऐसे में सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिले।  ऐसे में सरकार अयोग्य या अपात्र किसानों की चिंता कर रही है और उनसे धन वसूल कर रही है।  इसके तहत योजना में अयोग्य किसान शामिल हैं।  इसलिए अगर किसान इनकम टैक्स देता है तो वह पीएम किसान योजना में शामिल नहीं होगा।


इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हो सकता, चाहे वह पीएसयू का कर्मचारी हो, राज्य और केंद्र सरकार का कर्मचारी, जमींदार, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व या वर्तमान मंत्री हो, या केंद्र या राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो।  इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों की श्रेणी में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, सीएस, आर्किटेक्ट और कर्मचारी जो 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन राशि पाते हैं या रिटायर हो गए हैं।  इनमें किसी भी श्रेणी का व्यक्ति या किसान अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेता है, तो सरकार उसे भुगतान करेगी।


Kisan yojana: क्या किसान स्वयं लाभ दे सकते हैं?
 PM किसान योजना के तहत लाभ लेने वाले किसान जो अपात्र नहीं हैं, खुद अपना लाभ सरेंडर कर सकते हैं।  उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वेच्छा से त्याग PM-KISAN लाभ का विकल्प चुनना होगा।  यहां दी गई जानकारी सबमिट करने के बाद, आप इस योजना के लाभ से खुद को अलग कर सकेंगे।

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