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UP Scheme : यूपी के गरीब परिवारों को मिलेगी बिजली बिल से राहत, जानिए ये शानदार स्कीम

यूपी में बिजली बिल के बकायदारों के लिए ओटीएस प्रणाली लागू है। इस योजना में बकायेदारों को राहत देते हुए बिल जमा करने का अवसर मिलेगा।

 
UP Scheme :  यूपी के गरीब परिवारों को मिलेगी बिजली बिल से राहत, जानिए ये शानदार स्कीम 

बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (UTS) लागू की गई है। आठ नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक इसका प्रभाव रहेगा। 50 से 100 प्रतिशत की छूट इसके तहत मिलेगी। एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत छूट मिलेगी। समाधान योजना में भी बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले शामिल हो सकते हैं।

प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना (UTS) हर साल लागू होती है। इसलिए इसकी मांग फरवरी से ही शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ओटीएस को लागू करने पर भी जोर दिया है। शनिवार को पावर कॉरपोरेशन ने ओटीएस योजना की घोषणा की। समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप), एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने की भी सुविधा मिलेगी।


 ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त या किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं। 30 नवंबर तक बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90% की छूट मिलेगी; तीन किश्तों में 80% की छूट; और छह किश्तों में 70% की छूट मिलेगी। 15 दिसंबर से पहले, पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी; तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी; और 16 दिसंबर से पहले, पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी; तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी; और छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

30 नवंबर तक, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी और तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दोनों विकल्पों पर भुगतान पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीस नवंबर तक, तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर ६० प्रतिशत की छूट मिलेगी और तीन किश्तों में भुगतान पर ५० प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

इसके बाद, दोनों विकल्पों में क्रमशः दस कम की छूट मिलेगी। 30 नवंबर तक, निजी वाणिज्यिक संस्थानों को बकाये के पूर्ण भुगतान पर पचास प्रतिशत की छूट मिलेगी और तीन किश्तों में भुगतान पर चालिस प्रतिशत की छूट मिलेगी। दोनों विकल्पों पर भुगतान पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक 50 प्रतिशत पूर्ण भुगतान पर और 40 प्रतिशत तीन किश्तों में बकाये पर छूट मिलेगी। दोनों विकल्पों पर भुगतान पर दस प्रतिशत की छूट मिलेगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किश्तों को निर्धारित तिथि पर नहीं जमा करने पर 12 किश्तों के मामले में कुल 3 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी ग्राहक को दो बार से अधिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। 6 किश्तों से कम समय में कोई डिफाल्ट नहीं होगा, लेकिन 6 किश्तों से अधिक समय में एक ही डिफाल्ट होगा।

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31 अक्टूबर तक निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर छूट

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक की देय सरचार्ज में छूट मिलेगी, जबकि सभी अन्य उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक की देय सरचार्ज में छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर या uppcl.org वेबसाइट पर कर सकते हैं। उनका कहना था कि वे उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी देख सकते हैं। उपभोक्ता को बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही पूरा विवरण मिलेगा, जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दिखेंगे।

वेबसाइट पर जाकर बिल संशोधन की मांग कर सकते हैं
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि उपभोक्ता बिल में संशोधन की जरूरत है, तो योजना अवधि में संबंधित क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता और एसडीओ कार्यालयों पर जाकर या विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर कर बिल को संशोधित करने का अनुरोध कर सकते हैं। उपभोक्ता वेबसाइट पर अपना संशोधित बिल देख सकता है।

बिजली चोरी, अनियमितता और न्यायिक मामले भी लाभदायक होंगे
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत देय निर्धारण राशि के रूप में देना होगा। इसके बाद, छूट के बाद शेष निर्धारण राशि को एक बार में या तीन किश्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी आवश्यक होंगे, जिनके क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ राजस्व निर्धारित कर बिल जारी किया गया है। स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों के मामले और विभिन्न न्यायालयों में लंबित विवादित मामले भी समाधान के लिए आवश्यक होंगे। इस योजना का लाभ भी जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी निर्गत है।


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