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हरियाणा सरकार ने चाइना डोर पर लगाई रोक, जारी किया नोटिस

आपको बता दे की हरियाणा सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नायलॉन या सिंथेटिक या किसी अन्य ऐसे धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध होगा, देखिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

 
चाइना डोर

हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग की ओर से चाइना डोर की बिक्री-उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। 

जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1888 (सेंट्रल एक्ट 29 ऑफ 1986) के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नायलॉन या सिंथेटिक या किसी अन्य ऐसे धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध होगा, 

जो बारीक कुचले हुए कांच, धातु या किसी भी अन्य तेज वस्तुओं के साथ लेपित होता है। जिसे आमतौर पर चाइना डोर के रूप में जाना जाता है।

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रोहतक के डीसी अजय कुमार ने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे की अनुमति दी जाएगी। 

कहा कि किसी नुकीली धातु, कांच, चिपकने वाले घटक या धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से युक्त धागे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

उन्होंने सभी से नियमों का पालन करने का आह्वान किया है।

डीसी ने कहा कि नायब तहसीलदार, पुलिस उप निरीक्षक, नगर पालिका, नगर परिषदों और नगर निगमों के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, म्यूनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सफाई निरीक्षकों की ओर से रिपोर्ट दी जाएगी। 

उस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाएंगे।

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उन्होंने बताया कि वन्य जीव निरीक्षक और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इस संबंध में कार्रवाई आरंभ करेंगे। 

मासिक आधार पर हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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