logo

Gurugram Metro: Dwarka Expressway के आसपास के पास सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर

Gurugram Metro: पॉलिसी के अनुसार, TOD 800 मीटर तक दो भागों में विभाजित है।  पहला भाग शून्य से 500 मीटर और दूसरा 501 से 800 मीटर है।  पहले भाग में 120 फ्लैट, या प्रति एकड़ 600 लोगों के रहने की क्षमता है।  दूसरे भाग में 430 लोगों (86 फ्लैट) रह सकते हैं। 

 
Gurugram Metro: Dwarka Expressway के आसपास के पास सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर 
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update - Gurugram Metro: द्वारका एक्सप्रेस वे पर सेक्टर-101 और 104 में ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा सकता है।  नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश पारित करके इन दोनों क्षेत्रों को ट्रांसजिट ओरियंटिड डिवेलपमेंट (TOD) क्षेत्र में जोड़ा है।  यह आदेश ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के अंतर्गत बसई गांव से सेक्टर-101 (द्वारका एक्सप्रेस वे) तक एक मेट्रो लाइन बनाने की योजना को देखता है। अब दोनों क्षेत्रों में घर बनाने की योजना बना रहे बिल्डर टीओडी के तहत लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अक्तूबर 2021 में, विभाग ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक टोओडी का लाभ देने का आदेश दिया।  इस आदेश में सेक्टर-101 से बसई गांव तक मेट्रो रूट शामिल नहीं था।


 इस मेट्रो रूट को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो में शामिल किया गया है, जो करीब एक किलोमीटर है।  ऐसे में इस रूट को टीओडी क्षेत्र में शामिल करने के लिए इस आदेश में बदलाव किया गया है।


17 अगस्त, 2014 को टीओडी पॉलिसी को हरियाणा सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी। इस पॉलिसी के तहत मेट्रो के आसपास विकसित क्षेत्र में अधिक आबादी को ठहराने की योजना है, जिसके तहत लोगों को घर के पास परिवहन सेवा मिल जाए। इस पॉलिसी के तहत मेट्रो लाइन के दोनों तरफ 800 मीटर तक टीओडी पॉलिसी के तहत लाइसेंस प्रदान करने हैं। 

पॉलिसी को लेकर टीओडी को 800 मीटर तक दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में शून्य से 500 मीटर और दूसरे हिस्से में 501 से 800 मीटर शामिल है। पहले हिस्से में प्रति एकड़ में 600 लोगों के रहने के हिसाब से यानि 120 फ्लैट का निर्माण किया जा सकता है। दूसरे हिस्से में 430 लोगों (86 फ्लैट) के रहने के हिसाब से फ्लैट बनाए जा सकते हैं। 

पहले हिस्से में एफएआर 350 होगी, जबकि दूसरे हिस्से में 250 होगी। इसमें ग्राउंड कवरेज 40 प्रतिशत होगी। एक एकड़ में 350 गुणा निर्माण किया जा सकता है, जबकि दूसरे हिस्से में 250 गुणा क्षेत्र में निर्माण किया जा सकता है। टीओडी लेने के लिए एफएआर की एवज में अतिरिक्त भुगतान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग कार्यालय में करना होगा।  

FROM AROUND THE WEB