DA-TA Stopped: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा भत्ता!

सरकारी दफ्तरों में मचा हड़कंप DA-TA Stopped
इस नए आदेश के बाद सरकारी विभागों में हलचल मच गई है क्योंकि पहले ऐसा कोई नियम लागू नहीं था। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को अदालत में गवाही देने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी गवाही DA-TA Stopped
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, ताकि उनका कार्य प्रभावित न हो।
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सरकारी कार्यों पर असर से बचाने के लिए लिया गया फैसला DA-TA Stopped
हरियाणा सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि:
- सरकारी कर्मचारियों का समय और संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल हो।
- बिना अनुमति कोर्ट में जाने से प्रशासनिक कामकाज पर पड़ने वाले असर को रोका जा सके।
- सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान केंद्रित करें और गैर-जरूरी कार्यों में शामिल न हों।
केवल आवश्यक मामलों में मिलेगी गवाही की अनुमति
इस आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ जरूरी मामलों में ही गवाही दें और वह भी सरकार की अनुमति के बाद।
TA और DA नहीं मिलेगा DA-TA Stopped
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि गवाही देने के लिए बिना अनुमति यात्रा करने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (TA) और महंगाई भत्ता (DA) नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसे सरकार अनधिकृत यात्रा मानेगी।
सरकारी आदेश का मुख्य उद्देश्य
- बिना वजह सरकारी समय और संसाधनों की बर्बादी को रोकना।
- सरकारी कर्मचारियों को गैर-जरूरी अदालती मामलों में उलझने से बचाना।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में गवाही देने की व्यवस्था करना।
हरियाणा सरकार का यह नया नियम सरकारी कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने और कर्मचारियों के अनावश्यक कोर्ट मामलों में शामिल होने से रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।