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Haryana: बकाया करदाताओं के लिए बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने ब्याज और जुर्माने में दी छूट

Haryana:  हरियाणा सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एक खास योजना शुरू की है। जानें कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी शर्तें, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Haryana: बकाया करदाताओं के लिए बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने ब्याज और जुर्माने में दी छूट
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Haryana update: हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार की जीएसटी एमनेस्टी योजना को लागू कर दिया है, जिससे पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने में राहत मिलेगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आलोक पाशी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना की जानकारी सभी पात्र करदाताओं तक पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

किन करदाताओं को मिलेगा लाभ?  Haryana 

यह योजना उन करदाताओं के लिए लागू होगी, जिन पर वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के दौरान हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 73 के तहत बकाया कर देनदारी है।

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योजना के फायदे  Haryana 

  • पात्र करदाताओं को बकाया कर पर ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी।
  • करदाताओं को केवल बकाया कर का भुगतान करना होगा।
  • ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • इससे करदाताओं की कुल कर देयता में कमी आएगी।

आवेदन करने की अंतिम तिथि  Haryana 

31 मार्च 2025 तक करदाता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सभी पात्र करदाताओं से अपील की गई है कि समय रहते इस योजना का लाभ लें और अपनी बकाया कर देनदारी का निपटान करें।

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