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Haryana News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही मनोहर सरकार, दे रही 3 लाख रुपये की सहायता, ऐसे करें आवेदन

Haryana Government: आपको बता दें, की योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास आधार कार्ड, जानिए पूरी डिटेल। 

 
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Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की मनोहर सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह विशेष रूप से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता दिखाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत ऋण दिया जाएगा।

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योजना के अनुसार धन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों को आवेदनकर्ताओं को जमा करना होगा। आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

विभाग द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजा जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक के पास Aadhar Card, परिवार पहचान पत्र (PPP), प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, रिहाइसी का प्रमाण पत्र और राशन कार्ड होना चाहिए।

इसके अलावा, हरियाणा महिला एवं बाल विकास निगम ने लाभार्थी महिलाओं को समय पर कर्ज भुगतान करने के संबंध में बैंकों की प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान या 50 हजार रूपये पहले दिया जाएगा। लाभार्थी को सरकारी ऋण का 10% स्वयं भुगतान करना होगा, बाकी ऋण वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों द्वारा दिया जाएगा। सरकार की इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

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