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Haryana Police: अब ये कंडिडेट हो जाए खुश, हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट

Haryana Police: हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। कैबिनेट की सामूहिक बैठक बुलाने के बजाय सर्कुलेशन से इसकी मंजूरी मिली है।

 
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Haryana Police: हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। कैबिनेट की सामूहिक बैठक बुलाने के बजाय सर्कुलेशन से इसकी मंजूरी मिली है।

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प्रस्तावों को पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दी थी। सर्कुलेशन के माध्यम से इसे मंत्रियों के पास भेजा गया। इन संशोधित नियमों को मंत्रियों की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित करने से पहले कानूनी सलाहकार के पास भेजा गया है। एलआर खत्म होने के बाद इन बदले हुए नियमों को जारी किया जाएगा।

अगले सप्ताह इन सुधारित नियमों को जारी किया जाएगा। एचएसएससी, पीएसटी और पीएमटी भर्ती प्रक्रिया में इन नियमों के तहत लिखित परीक्षा करना चाहता था।

लेकिन टीवीएसएन प्रसाद, पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, ने कहा कि सीईटी के कारण चार गुना अधिक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाना चाहिए। परीक्षा सबसे अंत में होनी चाहिए।

साथ ही, पीएसटी और पीएमटी लिखित परीक्षा से पहले होना चाहिए, ताकि सभी पदों पर चयन हो सके। पीएसटी को लिखित परीक्षा के बाद आयोजित किया जाता है, तो न्यूनतम अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या पीएसटी के बाद पदों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती।

ऐसे में लिखित परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती। एचएसएससी की राय अलग-अलग होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया वही रही।

सिपाही और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के नियमों में संशोधन नहीं होंगे, आईआरबी समेत विशेष भर्ती में। इस विशेष भर्ती में हरियाणा पुलिस की विशेष शाखा मसान टेलीकम्युनिकेशन विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, आईआरबी, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड और बुगलर्स स्टाफ, घुड़सवार पुलिस, डॉग स्क्वायड, साइबर सेल और विशिष्ट योग्यता या अनुभव वाले अन्य विंगों के बच्चों को नियुक्त किया जाएगा। समय-समय पर डीजीपी की अनुशंसा पर राज्य सरकार इस विशेष विंग को मंजूरी देगी।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लगभग एक साल पहले पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सूचना दी गई थी कि पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जानी है।

औपचारिक अनुरोध पत्र अभी तक नहीं भेजा गया है। संशोधित नियम की घोषणा होने के बाद यह अनुरोध पत्र भेजा जाएगा।

संशोधित नियमों के अनुसार, सभी इंस्पेक्टर के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी, साथ ही कांस्टेबल के सभी रिक्त पदों पर भी।

कांस्टेबल की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर की स्नातक होगी। भर्ती में सीईटी पास करना आवश्यक होगा। वैसे, खेल नीति सिपाही और उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती में तीन प्रतिशत पद खेल अभ्यर्थियों से भरेंगे।

पुरुष पुलिस कांस्टेबल के 5000 और महिला पुलिस कांस्टेबल के 1000 पदों की आवश्यकता है।

इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया होगी

संशोधित नियमों के अनुसार, पूरी भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) होगा।

 फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) बाद में होगा। लिखित परीक्षा, या ज्ञान परीक्षा, इसके बाद होगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से पीएसटी, पीएमटी, नॉलेज टेस्ट, एनसीसी और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अंक प्राप्त किए जाएंगे।

पीएसटी 2% वेटेज

पहला फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आवेदन के बाद होगा। दौड़ को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को PMT के लिए बुलाया जाएगा। समय से पहले दौड़ करने वालों को दो प्रतिशत से अधिक वेटेज मिलेगा।

पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यह 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा करने पर एक अंक मिलेगा, और 11 मिनट से कम समय में पूरा करने पर दो अंक मिलेंगे।

महिला अभ्यर्थियों को 6 मिनट में एक किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वह 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच इसे पूरा करने पर 1 अंक प्राप्त करेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरा करने पर 2 अंक प्राप्त करेंगे।

पूर्व सैनिक को 5 मिनट में एक किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वह इसे चार मिनट बीस सेकंड से कम समय में पूरा करेगा तो दो अंक मिलेंगे, और चार मिनट चालीस सेकंड में पूरा करेगा तो एक अंक मिलेगा।