आम आदमी को बडी राहत नही देना होगा टैक्स

मध्य प्रदेश के रायसेन शहर से गैरतगंज-बेगमगंज होकर राहतगढ़ सागर तक जाने वाले करीब 101 किमी लंबे हाइवे पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया है। MPRDC ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। MPRDC के एक सीनियर अधिकारी एमएच रिजवी ने बताया कि पहले सभी चार पहिया वाहनों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन शासन के आदेश पर अब सिर्फ कामार्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले महीने कैबिनेट मीटिंग में कार, जीप समेत कई प्राइवेट बसों को इस मार्ग पर टोल टैक्स में राहत देने का फैसला हुआ था। जिसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि MPRDC ने 3 महीने पहले इस मार्ग पर डामरीकरण कराया है। इसकी राशि वसूलने के लिए टोल लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने कुछ कैटेगरी बनाई गई है। जिसमें शामिल लोगों को टोल टैक्स में छूट दी गई है। पहले इस कैटेगरी में 9 लोग शामिल थे, अब इसकी लिस्ट बढ़कर 25 हो गई है। इनमें सरकारी कर्मचारी से लेकर लाश ले जा रही गाड़ियां तक शामिल हैं। जिन्हें टोल टैक्स नहीं भरना होता है।
इन लोगों को नहीं भरना होता टोल टैक्स
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसद मंत्री, जज-मजिस्ट्रेट, बड़े-बड़े अधिकारी, रक्षा पुलिस, फायर, फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन, मजिस्ट्रेट सचिव, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी, विभिन्न विभागों के सचिव, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, इनके अलावा वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें राज्य सरकारें छूट देती हैं।