7 करोड़ PF होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, अब नौकरी बदलने पर नहीं होगी टेंशन
पहले के process में क्या था?
पहले PF account transfer करने के लिए दो PF office शामिल होते थे. पहला, सोर्स office , जहां से PF की राशि transfer होती थी. दूसरा, डेस्टिनेशन office (, जहां यह राशि जमा होती थी. इस process में काफी समय लग जाता था. कई बार इसमें एम्पलॉयर की मंजूरी भी जरूरी होती थी.
क्या है नया process?
EPFO की तरफ से फॉर्म 13 के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके process को आसान बना दिया है. अब डेस्टिनेशन office में transfer क्लेम की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. जैसे ही सोर्स office transfer को मंजूरी देगा, पुराना PF account तुरंत नए खाते में transfer हो जाएगा. इससे ईPFओ के मेंबर और ज्यादा आसानी होगी.
टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल का हिसाब-
नए process में PF की राशि को दो हिस्सों में बांटी जाएगी, पहली टैक्सेबल और दूसरी नॉन-टैक्सेबल . इससे PF के ब्याज पर टैक्स की कैलकुलेशन सही तरीके से हो सकेगी. यह सुविधा ईPF मेंबर को टैक्स से जुड़ी जानकारी को समझने में मदद करेगी. नए process से 1.25 करोड़ से ज्यादा ईPFओ मेंबर को फायदा मिलेगा. हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपये की राशि transfer करने का process तेज हो जाएगा. अब transfer में समय कम लगेगा और मेंबर को जल्दी फंड मिलेगा.
बल्क में UAN जनरेशन की सुविधा-
EPFO की नई सुविधा के तहत मेंबर की जानकारी के आधार पर बल्क में यूनिवर्सल account नंबर बनाए जा सकेंगे. इसके लिए आधार की जरूरत नहीं होगी. यह सुविधा फील्ड office को दी गई है, ताकि पुरानी राशि को जल्द से जल्द सदस्यों के account में जमा किया जा सके. हालांकि, धोखाधड़ी से बचने के लिए ऐसे यूएएन को शुरू में फ्रीज रखा जाएगा. इन्हें आधार से जोड़ने के बाद ही एक्टिव किया जाएगा.
EPFO ने नई सुविधा शुरू की है, जिससे मेंबर की जानकारी के आधार पर बल्क में यूनिवर्सल account नंबर बनाए जा सकेंगे. इसके लिए आधार की आवश्यकता नहीं होगी. यह विकल्प फील्ड office को दिया गया है, ताकि पुरानी राशि जल्दी सदस्यों के account (account) में जमा की जा सके. हांलाकि, धोखाधड़ी से बचने के लिए नए यूएएन को पहले फ्रीज रखा जाएगा, जो बाद में आधार से जोड़ने पर सक्रिय किए जाएंगे.
सदस्यों के लिए और बेहतर सेवाएं-
EPFO (EPFO) द्वारा लाए गए नए बदलावों से सर्विस में सुधार होगा. transfer प्रक्रिया अब तेजी से पूरी होगी और पुरानी शिकायतों में कमी आएगी. सही क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट भी सरल होगा, जिससे सदस्यों को पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी. नौकरी बदलने पर अपने PF account (pf account) को नए खाते में transfer करने के लिए फॉर्म-13 भरें। नए प्रक्रियाओं के कारण यह काम और भी तेज किया जाएगा.