अब बैंक खाते से पैसा निकालने पर टैक्स, जानें साल में कितनी राशि तक होगी छूट
Haryana update : क्या आप जानते हैं कि बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए कुछ नए नियम लागू हो गए हैं? अब बैंक से पैसे निकालने पर भी आपको टैक्स और शुल्क का ध्यान रखना होगा। अगर आप समझते हैं कि अपने बैंक खाते से किसी भी समय और किसी भी राशि को निकाल सकते हैं, तो आपको इन नए टैक्स नियमों और बैंक शुल्क के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यह जानकारी न केवल आपकी बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाएगी, बल्कि आपको अनावश्यक टैक्स और शुल्क से भी बचाएगी।
कितना कैश निकाल सकते हैं? जानिए सीमा और नियम
अक्सर लोग यह मानते हैं कि वे अपने बैंक खाते से जितना चाहें उतना पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत कुछ सीमाएं तय की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निकालता है और उसने लगातार 3 साल से आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो उसे टीडीएस (TDS) का भुगतान करना पड़ेगा। यह नियम सभी बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों और पोस्ट ऑफिस खातों पर लागू होता है।
ITR ना भरने वालों के लिए सख्त नियम
जो लोग ITR नहीं भरते, उनके लिए यह नियम और भी सख्त हैं। ऐसे व्यक्तियों को जब बड़ी रकम निकालने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें टीडीएस के रूप में अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आयकर रिटर्न की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट रखें ताकि किसी अप्रत्याशित टैक्स से बचा जा सके।
ITR भरने वालों के लिए राहत
हालांकि, ITR भरने वालों के लिए कुछ राहत भी है। अगर आप नियमित रूप से ITR फाइल करते हैं, तो आप बिना टीडीएस का भुगतान किए एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक का कैश निकाल सकते हैं। यह छूट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो टैक्स का पालन करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बड़ी रकम निकालने में कोई रोकावट नहीं आती और वे टैक्स से बच सकते हैं।
टीडीएस का निर्धारण
अगर आप 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं, तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। वहीं, जो लोग ITR नहीं भरते, उन्हें 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर 2% और 1 करोड़ रुपये से अधिक पर 5% टीडीएस देना पड़ेगा। यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लोग टैक्स प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करें।
एटीएम ट्रांजेक्शन पर चार्ज
एटीएम से नकद निकासी पर भी कुछ शुल्क लागू होता है। RBI के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से बैंक एटीएम से निर्धारित सीमा से अधिक बार पैसे निकालने पर प्रति ट्रांजेक्शन 21 रुपये का शुल्क वसूलते हैं। अधिकांश बैंकों में हर महीने 5 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, जबकि मेट्रो शहरों में यह सीमा और भी कम होती है, जहां आप केवल 3 बार अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इस नियम से उन लोगों को फायदा मिलेगा जो एटीएम का अधिक इस्तेमाल करते हैं।
नए बैंक ट्रांजेक्शन नियमों को समझकर आप टीडीएस और एटीएम शुल्क से बच सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि आप अपने आयकर रिटर्न को नियमित रूप से फाइल करें और बैंक से पैसे निकालने से पहले इन नियमों को ध्यान में रखें, ताकि कोई अप्रत्याशित टैक्स या शुल्क न लगे।